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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 05, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    अब RC और DL में पता और मोबाइल नंबर अपडेट जरूरी, परिवहन विभाग ने दिया 1 महीने का समय

    Updated: Mon, 05 Aug 2024 04:27 PM (IST)

    मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रविधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने न ...और पढ़ें

    अब RC और DL में पता और मोबाइल नंबर अपडेट जरूरी (फाइल फोटो)
    अब RC और DL में पता और मोबाइल नंबर अपडेट जरूरी (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अब वाहन रजिस्ट्रेशन में पता और मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य
    2. ड्राइविंग लाइसेंस में भी डालना होगा अपडेटेड पता और मोबाइल नंबर
    3. अपडेट नहीं कराने पर वाहन मालिकों व चालकों पर होगी कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, अरवल। अब वाहन रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration) और ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) में मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना जरूरी है। इसके लिए परिवहन विभाग ने अगस्त महीने तक का समय दिया है। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों व चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    वाहन मालिक, चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा और संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। जिला परिवहन पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह बताया कि इसके लिए वाहन मालिकों को संदेश भेजे जाएंगे।

    मोटरवाहन अधिनियम की धारा-49

    मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रविधान के अनुसार, वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रविधान है।

    उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है।

    ई-चालान की नहीं मिल पाएगी सूचना

    नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे। डीटीओ ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक, वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता उपयोग में नहीं है। दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक, चालक की पहचान में परेशानी होती है।

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    उन्होंने बताया कि यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई-चालान की सूचना नहीं मिल पाती है।

    घर बैठे कर सकेंगे अपडेट

    वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ऐसा कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

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