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    बंद राशन कार्ड फिर होंगे चालू, बिहार में नए कार्ड के लिए भी खुलेगा रास्ता; आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

    Updated: Fri, 24 Jul 2026 04:40 PM (GMT+05:30)

    कैमूर जिले में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नए राशन कार्ड बनाने और बंद कार्डों को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू की है। पात्र परिवार आवश्यक ...और पढ़ें

    राशन कार्ड नहीं बना तो अब कर सकेंगे आवेदन

    राशन कार्ड नहीं बना तो अब कर सकेंगे आवेदन

    HighLights

    1. कैमूर में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू।

    2. बंद हुए राशन कार्डों को फिर से चालू किया जाएगा।

    3. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य।

    जागरण संवाददाता, भभुआ(कैमूर)। जिले में ऐसे परिवार जिनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है या किसी कारण से बंद हो गया है, उनके लिए राहत की खबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से पात्र परिवारों का नया राशन कार्ड बनाने और बंद राशन कार्डों को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए पात्र लोगों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

    राशन कार्ड नहीं बना तो अब कर सकेंगे आवेदन

    विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पात्रता के बावजूद जिन लोगों का नाम अब तक राशन कार्ड में शामिल नहीं हो पाया है, वे राशन कार्ड प्रपत्र ‘क’ भरकर आवेदन कर सकते हैं।

    आवेदन के साथ परिवार के मुखिया का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

    इसके अलावा बैंक पासबुक की छायाप्रति, परिवार का सामूहिक फोटो, सभी सदस्यों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी जमा करना होगा।

    दस्तावेजों की जांच के बाद मिलेगा राशन कार्ड

    आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संबंधित कार्यालय में ऑनलाइन प्रविष्टि की व्यवस्था भी की जा रही है।

    आवेदक जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करेंगे, जिसके बाद आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। विभागीय स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन होगा।

    जांच में पात्र पाए जाने पर नया राशन कार्ड जारी करने या बंद राशन कार्ड को फिर से चालू करने की कार्रवाई की जाएगी।

    आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

    आवेदन जमा करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लेना जरूरी है, ताकि किसी तरह की गलती या कागजात की कमी के कारण आवेदन लंबित न हो।

    आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों में दर्ज नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारियां एक समान होनी चाहिए। किसी दस्तावेज में त्रुटि होने पर आवेदन से पहले उसे ठीक करा लेना बेहतर होगा।

    डीलर से लेकर प्रखंड कार्यालय तक कर सकते हैं संपर्क

    राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया के लिए आवेदकों को अनावश्यक रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे अपने वार्ड के राशन डीलर से संपर्क कर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    इसके अलावा संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में भी ऑफलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन मिलने के बाद विभागीय स्तर पर जांच कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

    अधिकारी बोले- जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं

    जिला आपूर्ति पदाधिकारी घनानंद कुमार ने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड अब तक नहीं बना है या किसी कारण से निष्क्रिय हो गया है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जल्द आवेदन कर सकते हैं।

    खबरें और भी

    पात्र पाए जाने पर नया राशन कार्ड जारी करने या बंद राशन कार्ड को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

    आवेदन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आवेदक अपने वार्ड के डीलर या संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।