पेंशन योजना में नाम जुड़वाने का मौका, किशनगंज में 10 से 30 सितंबर तक चलेगा विशेष अभियान
किशनगंज में 10 से 30 सितंबर तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वंचित पात्र लाभुकों की पहचान के लिए विशेष ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर
HighLights
किशनगंज में 10-30 सितंबर तक पेंशन लाभुकों की पहचान अभियान।
वृद्धावस्था, विधवा, निःशक्तता पेंशन योजनाओं के पात्रों की पहचान।
आधार, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों से आरटीपीएस पर आवेदन।
संवाद सहयोगी, किशनगंज। जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जिलेभर में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं से वंचित पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से 10 से 30 सितंबर तक 20 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान के तहत सभी प्रखंडों की ग्राम पंचायतों में ऐसे पात्र व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। जो पात्रता रखने के बावजूद जानकारी, आवश्यक दस्तावेज अथवा आवेदन प्रक्रिया में अपेक्षित सहयोग के अभाव में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।
कई पेंशन योजनाओं के पात्र लाभुकों की पहचान कर आवेदन सुनिश्चित कराया जाएगा। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को शामिल किया गया है।
अभियान के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा पूर्व में किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा हो। यदि पूर्व में किसी पेंशन योजना के लिए आवेदन किया गया है, तो उसके वर्तमान आवेदन की स्थिति की भी जांच की जाएगी।
साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी लाभुक का आवेदन स्वीकृत, लंबित अथवा निष्पादित स्थिति में होने के बावजूद दोबारा अनावश्यक आवेदन नही कराया जाए।
पात्र लाभुकों के आवेदन के लिए आवश्यक आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, बीपीएल प्रमाण-पत्र सहित योजना के अनुसार अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संबंधित प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे।
आवश्यक जांच एवं सत्यापन के उपरांत नियमानुसार आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अभियान की नियमित समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि उनके प्रखंड अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ से वंचित नही रहे और किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिले।
जिला प्रशासन द्वारा पंचायत स्तरीय कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में क्षेत्रवार संपर्क स्थापित कर पात्र लाभुकों की पहचान करें। साथ ही उन्हें आवेदन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
जिला प्रशासन की अपील है कि पात्र लाभुक इस विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित प्रखंड कार्यालय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराएं। ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ से वंचित नही रहे।
