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    बिहार में नई सड़कों पर सफर के लिए जेब करनी होगी ढीली, मधुबनी की परियोजनाएं भी टोल के दायरे में

    Updated: Wed, 15 Jul 2026 01:26 PM (IST)

    Bihar Road Toll Rules: बिहार में नई सड़कों, बाईपास और पुलों पर सफर के लिए वाहन चालकों को अब टोल टैक्स चुकाना होगा। मधुबनी जिले की प्रस्तावित परियोजनाए ...और पढ़ें

    भविष्य में बनने वाली बड़ी सड़क परियोजनाओं पर भी नए नियम का प्रभाव खने को मिलेगा। फाइल फोटो

    भविष्य में बनने वाली बड़ी सड़क परियोजनाओं पर भी नए नियम का प्रभाव खने को मिलेगा। फाइल फोटो

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    जागरण संवाददाता, मधुबनी। Bihar Toll Tax Rates: बिहार की चमचमाती नई सड़कों, बाईपास और बड़े पुलों पर सफर का आनंद लेने से पहले वाहन चालकों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब इन रास्तों पर चलने के लिए टोल टैक्स (उपयोगकर्ता शुल्क) चुकाना पड़ सकता है।

    बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित 'बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026' का असर अब मधुबनी जिले की प्रस्तावित और भविष्य में बनने वाली बड़ी सड़क परियोजनाओं पर भी देखने को मिलेगा।

    नई नियमावली के तहत राज्य सरकार की नई चार लेन सड़क, बाईपास, बड़े पुल और नियंत्रित प्रवेश मार्गों (एक्सप्रेस-वे आदि) पर टोल वसूला जा सकेगा।

    हालांकि, सरकार ने यह राहत भी दी है कि यह नई व्यवस्था पहले से निष्पादित हो चुके अनुबंधों (एग्रीमेंट्स) और निविदाओं (टेंडर्स) पर लागू नहीं होगी।

    मधुबनी की कई बड़ी सड़कों पर असर

    मधुबनी जिले में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और कुछ पर वर्तमान में निर्माण कार्य जारी है। ऐसे में भविष्य में यदि इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा नई नियमावली के दायरे में अधिसूचित किया जाता है, तो इन पर भी टोल वसूली की व्यवस्था लागू होना तय है।

    सरकार का तर्क है कि उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण और उनके नियमित अनुरक्षण (रखरखाव) के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता होती है।

    इसी को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और पारदर्शी टोल व्यवस्था लागू की गई है, ताकि बेहतर सड़क सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उपयोगकर्ता इनके रखरखाव में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

    वाहन के लिए निर्धारित बेस रेट

    नियमावली के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चार या अधिक लेन वाली परियोजना सड़कों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर की आधार दर (बेस रेट) तय कर दी गई है। हालांकि, अंतिम टोल दर संबंधित परियोजना की लंबाई और विशिष्टताओं के अनुसार अलग से अधिसूचित की जाएगी।

    सरकार द्वारा तय की गई आधार दरें इस प्रकार हैं:

    • कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन: 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर
    • हल्के वाणिज्यिक वाहन (LCV) एवं मिनी बस: 2.00 रुपये प्रति किलोमीटर
    • दो धुरी (एक्सेल) वाले बस और ट्रक: 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर
    • तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन: 4.60 रुपये प्रति किलोमीटर
    • चार से छह धुरी वाले भारी वाहन (मल्टी-एक्सेल): 6.65 रुपये प्रति किलोमीटर
    • सात या उससे अधिक धुरी वाले विशाल वाहन: 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर

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