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    बाइक या ऑटो खरीदने वालों को बड़ा झटका, मधुबनी में एक लाख की बाइक पर अब 13 हजार अधिक लगेंगे

    Updated: Sun, 26 Jul 2026 05:56 PM (IST)

    Bihar New Motor Vehicle Tax: मधुबनी में नई बाइक, स्कूटी और तिपहिया वाहन खरीदना अब महंगा हो जाएगा क्योंकि बिहार सरकार ने मोटर वाहन कर की नई दरें अधिसूच ...और पढ़ें

    बिहार गजट में प्रकाशित होने के ठीक सात कार्य दिवस के बाद जिले में प्रभावी हो जाएगी। (AI Generated Image)

    बिहार गजट में प्रकाशित होने के ठीक सात कार्य दिवस के बाद जिले में प्रभावी हो जाएगी। (AI Generated Image)

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    जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Vehicle Tax Hike: अगर आप मधुबनी में नई बाइक स्कूटी या तिपहिया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।

    बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन कर की नई दरों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है।

    सात दिन बाद नया नियम

    बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में किए गए इस बड़े संशोधन के बाद वाहनों की कीमत में भारी उछाल आएगा। यह नई कर व्यवस्था बिहार गजट में प्रकाशित होने के ठीक सात कार्य दिवस के बाद जिले में प्रभावी हो जाएगी।

    एक्स शोरूम कीमत पर टैक्स

    नई अधिसूचना के अनुसार अब दोपहिया वाहनों पर एकमुश्त टैक्स उनकी एक्स शोरूम कीमत के आधार पर वसूला जाएगा। एक लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों पर खरीदारों को अब 9 प्रतिशत का एकमुश्त कर चुकाना होगा।

    महंगी बाइकों पर ज्यादा कर

    वहीं एक लाख से आठ लाख रुपये तक 10 प्रतिशत और आठ लाख से 15 लाख रुपये तक 11 प्रतिशत टैक्स देना होगा। यदि दोपहिया वाहन की कीमत 15 लाख रुपये से अधिक है तो यह कर बढ़कर सीधे 13 प्रतिशत हो जाएगा।

    ऑटो रिक्शा का टैक्स बढ़ा

    व्यावसायिक उपयोग वाली नई मोटरसाइकिलों पर भी 15 वर्षों के लिए यही टैक्स व्यवस्था समान रूप से लागू रहेगी। इसके अलावा चार यात्रियों वाले नए ऑटो रिक्शा पर 15 वर्षों के लिए 11 हजार रुपये का कर तय किया गया है।

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    सात सीटर पर 16 हजार

    सात यात्रियों की क्षमता वाले बड़े तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए एकमुश्त 16 हजार रुपये का भारी टैक्स लगेगा। पुराने तिपहिया वाहनों के लिए भी उनकी आयु के अनुसार अगले पांच वर्षों के लिए अलग से कर निर्धारित हुआ है।

    डीलर टैक्स में भी बदलाव

    इस नई व्यवस्था का सीधा असर जिले के ऑटो संचालकों और व्यावसायिक वाहन मालिकों की जेब पर भी पड़ने वाला है। इसके साथ ही वाहन डीलरों और निर्माताओं के अधीन रखे जाने वाले वाहनों के वार्षिक कर को भी संशोधित किया गया है।

    डीटीओ ने दी खास सलाह

    डीलर के पास रखी मोटरसाइकिल पर 600 रुपये और भारी वाहनों के चेसिस पर 1000 रुपये का सालाना कर लगेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीराम बाबू ने बताया कि नया नियम लागू होते ही सभी निबंधन नई दर से किए जाएंगे।