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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Munger News: ई-शिक्षा कोष पर फर्जी तरीके से हाजिरी लगाना शिक्षक को पड़ा भारी, 24 घंटे में देना होगा जवाब

    Updated: Thu, 01 May 2025 11:34 AM (IST)

    मुंगेर के एक शिक्षक राजेश कुमार पर ई-शिक्षाकोष एप पर गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कराने का आरोप है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उनसे 24 घंटे में स्पष्टीकरण ...और पढ़ें

    ई-शिक्षाकोष एप पर फर्जी उपास्थित बनाने वाले शिक्षक से मांगा गया स्पष्टीकरण (सांकेतिक तस्वीर)
    ई-शिक्षाकोष एप पर फर्जी उपास्थित बनाने वाले शिक्षक से मांगा गया स्पष्टीकरण (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. ई-शिक्षाकोष एप में फर्जी उपास्थित दर्ज करने वाले शिक्षक पर एक्शन
    2. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मांगा स्पष्टीकरण, निलंबन की भी चेतावनी

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। Bihar Teacher News: जिला शिक्षा पदाधिकारी असगर अली ने ई-शिक्षाकोष एप के माध्यम से विद्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षक पर एक्शन लिया है। शिक्षक द्वारा फर्जी तरीके से किसी अन्य के सहयोग से मार्च तथा अप्रैल महीने में आगमन व प्रस्थान में एक ही तस्वीर का उपयोग कर उपस्थिति दर्ज की गई। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है।

    हवेली खड़गपुर प्रखंड का निवासी है आरोपित शिक्षक

    आरोपित शिक्षक राजेश कुमार हैं, जो हवेली खड़गपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मिस्त्री टोला दुलारपुर के निवासी हैं। आरोपित शिक्षक से पूछे गए स्पष्टीकरण में डीईओ ने कहा है कि विभागीय आदेश के अनुसार जिले के सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ई-शिक्षाकोष एप पर ई-उपस्थिति के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना है।

    आदेश की अवहेलना

    इसके अनुसार शिक्षक ई-उपस्थिति के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे है। दूसरी ओर आप आदेश की अवहेलना कर अपनी उपस्थिति ई-उपस्थिति के माध्यम से दर्ज करने में फर्जी तरीके से किसी अन्य के सहयोग से मार्च तथा अप्रैल 2025 में आगमन व प्रस्थान में एक ही छाया चित्र का उपयोग कर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।

    24 घंटे के अंदर मांगा स्पष्टीकरण

    यह उच्चाधिकारी के आदेश की अवमानना को प्रमाणित करता है तथा शिक्षक आचरण के बिल्कुल ही प्रतिकूल है। यह आपके मनमाने रवैये को स्पष्ट करता है।

    आरोपित शिक्षक को 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया है तथा यह भी कहा है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो आपके विरुद्ध निलंबन अथवा अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

    बताते चलें कि आरोपित शिक्षक लंबे समय तक डीईओ कार्यालय के स्थापना शाखा में प्रतिनियुक्त रहा है तथा वेतन भुगतान आदि से संबंधित काम करता रहा है।

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