यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 26, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Land News: दाखिल-खारिज का आवेदन अटकाना CO और RO को पड़ गया महंगा, अब 3 दिन के अंदर जेब से भरने होंगे पैसे
मुजफ्फरपुर जिले में दाखिल-खारिज के आवेदनों को लटकाने पर डीएम के आदेशानुसार मीनापुर के सीओ पर 30 हजार और राजस्व कर्मचारी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ल ...और पढ़ें

HighLights
- डीएम के आदेश पर सीओ को तीस और राजस्व कर्मचारी को 20 हजार का आर्थिक दंड
- तीन दिनों में जमा करनी होगी राशि, डीएम की कार्रवाई से सीओ व कर्मचारियों में हड़कंप
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में दाखिल-खारिज के मामले लटकाने वाले अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को अब आर्थिक रूप से भी दंडित किया जा रहा है।
डीएम सुब्रत कुमार सेन के आदेश पर एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने मीनापुर के अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी पर क्रमश: तीस हजार और बीस हजार रुपये का दंड अधिरोपित किया है।
तीन दिनों में दोनों अधिकारियों को दंड की राशि कोषागार में जमा करनी होगी। दंड जमा करने तक वेतन बंद किए जाने का भी आदेश दिया गया है।
1430 दाखिल-खारिज के मामले निष्पादन के लिए लंबित
सौ रुपये प्रति मामले का दंड
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