यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Muzaffarpur News: छठ पर तीन दिनों तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, चार जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था
Muzaffarpur News बिहार में चारों ओर महापर्व छठ से रौनक हो रही है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के घाट तक पहुंचने के लिए सुविधा इंतजाम किया गया है। इसके ...और पढ़ें

HighLights
- चार जगहों पर बनाया गया वाहनों के लिए पड़ाव स्थल, पदाधिकारियों की तैनाती
- सभी चौक-चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने को होगी तैनात होंगे जवान
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसके लिए तीन दिनों तक शहर में ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। 18 से 20 नवंबर सुबह दस बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
शहर के सभी इंट्री प्वाइंट पर बैरिकेडिंग लगाकर इसका अनुपालन कराया जाएगा। इसके अलावा चार जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जिसके लिए पदाधिकारियों की वहां पर तैनाती कर दी गई है।
एसडीओ पूर्वी अमित कुमार और एएसपी नगर अवधेश दीक्षित ने उक्त आदेश जारी किया है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने को सभी चौक-चौराहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी।
पार्किंग स्थल की व्यवस्था
बताया गया कि लकड़ी ढ़ाई घाट जाने वालों के लिए रेखा देवी के घर के आसपास चारों तरफ खाली स्थान पर, आश्रमघाट में पीपल के पेड़ के पास अशोक मंडल के घर के आसपास चारों तरफ खाली स्थाल पर, अखाड़ाघाट के समीप सुरेंद्र सिंह की खाली जमीन और अखाड़ाघाट सब्जी मंउी के सामने खाली जगह और सिकंदरपुर में डीआरसीसी परिसर में पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है।
इन सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती कर दी गई है। घाटों पर आने वाली वाहनों को पड़ाव स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी।
बस-ट्रक और ट्रैक्टर पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
उक्त आदेश में कहा गया कि ट्रक-बस और ट्रैक्टर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सुबह में भी इन वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने पर वाहन जब्ती के साथ जुर्माना की कार्रवाई करने को कहा गया है।
इसके अलावा जो वन वे पूर्व से लागू है। उसका अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा। मोतीझील ओवरब्रिज पर वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। वाहन पार्क करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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