यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 20, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Muzaffarpur News: सुनीता किडनी कांड की कहानी सुन रो पड़ेंगे आप, अब दोषी डॉक्टर को मिली 7 साल की सजा; ये है मामला
Muzaffarpur News सुनीता किडनी कांड में दोषी डा.पवन कुमार को सात साल कठोर कारावास की सजा दी गई है। साथ ही 18 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पीड़ित के पर ...और पढ़ें

HighLights
- सुनीता की किडनी निकालने में दोषी डा.पवन कुमार को सात साल कठोर कारावास
- सुनीता किडनी कांड में डॉक्टर की क्रूरता जान रूह कांप जाएगी
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: गर्भाशय के आपरेशन के दौरान सकरा थाने के बाजी राऊत गांव की सुनीता देवी की दोनों किडनियां निकालने के मामले के दोषी डा.पवन कुमार को अधिकतम सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे कुल 18 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। इसे नहीं देने पर उसे चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अजय कुमार मल्ल के विशेष कोर्ट (एससी/एसटी एक्ट) ने बुधवार को उसे यह सजा सुनाई। वह 16 नवंबर, 2022 से जेल में बंद है। विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) जयमंगल प्रसाद ने बताया कि डा.पवन कुमार को विशेष कोर्ट सात जून को ही दोषी करार कर चुका था। बुधवार को उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।
इसके बाद विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपित डा.आरके सिंह अब तक फरार है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क कर चुकी है। उसके विरुद्ध विशेष कोर्ट में अलग से सत्र विचारण चल रहा है।
गर्भाशय के आपरेशन के दौरान निकाली किडनी
खबरें और भी
तबीयत खराब होने से गवाही भी नहीं दे पाई सुनीता
भारतीय दंड विधान की इन धाराओं में पवन को मिली सजा