यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 18, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में 2 लाख से अधिक गाड़ियों की RC पर मंडरा रहा निलंबन का खतरा, सामने आई बड़ी वजह
Transport Department Action बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करीब दो लाख से अधिक वाहनों के आरसी पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। परिवहन विभाग एक मामले को ल ...और पढ़ें

HighLights
- वाहन मालिकों को विभाग ने 31 मार्च तक का दिया मौका
- गाड़ी की आरसी में मोबाइन नम्बर अपडेट कराना अनिवार्य
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मोबाइन नम्बर अपडेट नहीं कराने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर निलंबन का खतरा बढ़ गया है। मोबाइन नम्बर अपडेट नहीं कराने वाले वाहनों की सूची तैयार की जा रही है।
जिले में करीब दो लाख से अधिक वाहनों पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे वाहन मालिकों को विभाग ने 31 मार्च तक का मौका दिया है।
एक अप्रैल से ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन का निलंबित करने की प्रकिया शुरु की जाएगी। डीटीओ कुमार सतेंद्र यादव ने कहा कि आरसी में मोबाइन नम्बर अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है।
अब भी जिले में करीब दो लाख से अधिक वाहन मालिकों ने मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं कराया है। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद करने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मोबाइल नम्बर अपडेट करने के लिए विभाग द्वारा क्यूआर कोर्ड जारी किया जाएगा। इस क्यूआर कोर्ड को स्कैन करने से वाहनों के आरसी में नम्बर अपडेट हो जाएगा।
लोगों की सुविधा के लिए क्यूआर कोर्ड को जिला परिवहन कार्यालय में लगाने के साथ ही कई जगहों पर क्यूआर कोर्ड वाला फ्लैक्स लगाया गया। वाहन मालिक इसे स्कैन कर मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं।
ऐसे करें मोबाइल नम्बर अपडेट
- क्यूआर कोड को स्कैन करें। वाहन का पंजीकरण संख्या दर्ज करें या संबंधित आरटीओ का चयन करें। सत्यापन चेकबाक्स को क्लिक कर के प्रोसिडिंग बटन पर क्लिक करें।
- आधार आधारित मोबाइल नम्बर अपडेट पर क्लिक करें। पंजीकरण संख्या, चेसिस नम्बर, इंजन नम्बर आदि सहित आवश्यक विवरण दर्ज करें और अपना मोबाइल नम्बर, पंजीयन में दर्ज या सुधार करवाएं।
दस से अधिक बार चलान कटने वाले ढाई हजार को नोटिस
उधर, पटना में जिला परिवहन कार्यालय ने दस से अधिक बार चलान कटने वाले 2500 वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर कहा है कि आपका लाइसेंस क्यों नहीं रद कर दिया जाए।
अपना पक्ष जिला परिवहन पदाधिकारी के समक्ष रखें। अगर पक्ष नहीं रखा गया तो लाइसेंस रद या ब्रेक करने की कार्रवाई होगी। यह जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने दी।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि यातायात पुलिस से एक से अधिक बार चलाने कटने वालों के लाइसेंस रद की अनुशंसा की गई थी। दस से अधिक बार वालों का नाम पत्ता ढूंढ़कर नोटिस भेजा गया है।
जवाब नहीं देने वालों को मान लिया जाएगा कि अपना पत्ता और मोबाइल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस एवं आरसी में अपटूडेट नहीं कराए हैं। यह बड़ा अपराध है।
ऐसे लाइसेंसधारी के लाइसेंस को अवैध घोषित किया जाएगा। नोटिस के बाद जिला परिवहन कार्यालय में आने वालों को जुर्माना राशि भरने की सलाह दी जा रही है।
यथाशीघ्र जुर्माना राशि भरने की स्थिति में लाइसेंस रद नहीं करने पर विचार किया जाएगा। देखा जाएगा कि क्यों चलान कट रहा है। उसे भी आधार माना जाएगा।
यातायात नियम के उल्लंघन के कारण भी देखे जा रहे हैं। अब तक एक भी लाइसेंस रद नहीं किए गए हैं। वाहन मालिक ड्राइविंग लाइसेंस में अपना मोबाइल नंबर अपटूडेट करा लें।
10 हजार से अधिक लोगों का मोबाइल नंबर अपटूडेट नहीं है। नोटिस दिए जाने पर उनतक सूचना नहीं पहुंचेगी, ऐसी स्थिति में लाइसेंस रद किया जा सकता है।
लाइसेंस रद होने से बचाना है तो अपना मोबाइल नंबर अपटूडेट करा लें। यातायात नियम के उल्लंघन के बाद लाइसेंस रद होना तय है। लाइसेंस को ब्रेक किया जा सकता है।
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