विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Ration Card: नालंदा के नगरनौसा में अपात्र राशन कार्डधारियों पर शिकंजा, 1569 को भेजा नोटिस

Published: Thu, 15 Jan 2026 02:58 PM (IST)

नगरनौसा प्रखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र पाए गए 1569 राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई ...और पढ़ें

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

HighLights

  1. नगरनौसा में 1569 अपात्र राशन कार्डधारियों को नोटिस।

  2. वार्षिक आय, वाहन स्वामित्व के आधार पर पहचान।

  3. आपत्ति होने पर हिलसा SDO के समक्ष पक्ष रखें।

संवाद सूत्र, नगरनौसा। प्रखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र होकर भी जन वितरण प्रणाली से राशन उठा रहे लाभार्थियों पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।

ऐसे 1569 संदिग्ध राशन कार्डधारियों को विकास मित्रों के माध्यम से घर-घर नोटिस भेजा जा रहा है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि बिहार राज्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित पीएचएच एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है।

जांच के दौरान कई राशन कार्डधारियों की पात्रता संदिग्ध पाई गई है। नोटिस में उल्लेख है कि संबंधित लाभार्थियों की पहचान ऐसे परिवारों के रूप में की गई है, जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक है, जिनके पास मोटर चलित तीन या चार पहिया वाहन है, प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है अथवा जो निजी कंपनी के निदेशक के रूप में पंजीकृत हैं।

इसके बावजूद उनके द्वारा अनुदानित राशन का लगातार उठाव किया जा रहा है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिन राशन कार्डधारियों को नोटिस पर आपत्ति है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि तय अवधि में कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित लाभार्थी पात्र नहीं हैं।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।