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नवादा में पुराने चालानों पर 50 प्रतिशत की छूट, लोक अदालत में निपटारे का सुनहरा अवसर

Published: Mon, 31 Aug 2026 12:52 PM (IST)

नवादा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें वाहन स्वामी 50% राशि का भुगतान कर मामलों को खत्म कर सकेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी रंजीत कुमार। (जागरण)

जिला परिवहन पदाधिकारी रंजीत कुमार। (जागरण)

HighLights

  1. 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा होगा।

  2. 90 दिन से अधिक पुराने चालानों पर 50% छूट।

  3. बिहार परिवहन विभाग की एकमुश्त निपटान योजना लागू।

जागरण संवाददाता, नवादा। लंबे समय से यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण लंबित ई-चालान वाहन स्वामियों के लिए परेशानी का कारण बने हैं।

ऐसे वाहन स्वामियों को अब पुराने चालान से छुटकारा पाने का अवसर मिलेगा। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन विभाग से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा।

इसके तहत 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों में, कतिपय मामलों को छोड़कर, 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर मामले का निपटारा कराया जा सकेगा।

यह सुविधा बिहार परिवहन विभाग की एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत दी जा रही है। योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ही लागू है।

वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए जिला परिवहन कार्यालय में विशेष काउंटर बनाया जा रहा है। लोक अदालत के दिन अनावश्यक भीड़ और लंबी कतार से बचाने के लिए निपटान से संबंधित फार्म पहले से ही भरकर तैयार कराया जा रहा है।

एसएमएस से दी जा रही जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नवादा के आदेशानुसार परिवहन कार्यालय में लोक अदालत के तहत शिविर लगाया जाएगा। विभाग की ओर से योजना के दायरे में आने वाले वाहन स्वामियों को एसएमएस के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी जा रही है।

इसके लिए परिवहन विभाग के दो कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। वाहन स्वामी किसी भी कार्य दिवस में परिवहन कार्यालय पहुंचकर जानकारी ले सकते हैं।

इसके अलावा 9631254401 एवं 6203534749 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपने निपटान फार्म से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इन मामलों में मिलेगी छूट

योजना के तहत बिना बीमा वाहन के मामले में 2000 रुपये की जगह 1000 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में 5000 की जगह 2500 रुपये और आदेश उल्लंघन के मामले में 2000 की जगह 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।

ओवर स्पीडिंग के मामले में 4000 रुपये की जगह 2000 रुपये देने होंगे। क्षमता से अधिक सवारी के मामले में 1000 रुपये, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के मामले में 1000 की जगह 500 रुपये तथा तीन सवारी के मामले में 1000 की जगह 500 रुपये का भुगतान निर्धारित किया गया है। गैर पंजीकृत वाहन के मामले में भी निर्धारित राशि के अनुसार निपटारा किया जा सकेगा।

12,722 चालान पर 10.16 करोड़ रुपये बकाया

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 12 जून 2026 तक विभिन्न मामलों में कुल 12,722 चालान लंबित हैं। इन चालान से संबंधित 10 करोड़ 16 लाख 99 हजार 133 रुपये की राशि वसूल की जानी है।

इनमें चालू वर्ष 2026 के भी 5,673 यातायात चालान लंबित बताए गए हैं। विभाग का प्रयास है कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक पुराने चालानों का निपटारा कराया जाए।

जिला परिवहन पदाधिकारी रंजीत कुमार ने वाहन स्वामियों से इस अवसर का लाभ उठाकर लंबित चालानों का समाधान कराने की अपील की है।

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