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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 30, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar Govt Salary Increment: खुशखबरी! 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट पर मिलेगा नोशनल वेतन-वृद्धि का लाभ

    Updated: Tue, 30 Jul 2024 09:35 AM (IST)

    बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों को 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति पर नोशनल वेतन-वृद्धि का लाभ मिलेगा। सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना ...और पढ़ें

    30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट पर मिलेगा नोशनल वेतन-वृद्धि का लाभ
    30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट पर मिलेगा नोशनल वेतन-वृद्धि का लाभ

    HighLights

    1. 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति पर नोशनल वेतन-वृद्धि का लाभ
    2. सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना का दिशा-निर्देश जारी
    3. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर वेतन-वृद्धि का हुआ है प्रविधान

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Government Salary Increment 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में आ रही समस्या का समाधान हो गया है। वैसे कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना नोशनल वेतन-वृद्धि के आधार पर की जाएगी।

    वस्तुत: नोशनल वेतन-वृद्धि वैचारिक व्यवस्था है। इसका कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं होता। फिर भी ऐसी स्थिति में प्राय: अग्रेतर स्थिति व तिथि वाला लाभ दिया जाता रहा है। सामान्यत: यह समझा जाए कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति पर लाभों की गणना क्रमश: पहली जुलाई और पहली जनवरी के आधार पर हो सकती है। हालांकि, यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है, वह इसके लिए बाध्य नहीं।

    विभिन्न विभागों से इन दो तिथियों (30 जून और 31 दिसंबर को) को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति लाभ को लेकर प्राय: दिशा-निर्देश मांगा जाता था। इसको लेकर मामला न्यायालय तक पहुंचता रहा है। अब भविष्य में इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ऐसे सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्त लाभों के संदर्भ में वित्त विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

    राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि देने की दो तारीखें (पहली जनवरी और पहली जुलाई) निर्धारित हैं।

    क्या कहता है नियम?

    नियमानुसार, पहली जनवरी या पहली जुलाई को कोई सरकारी सेवक केवल एक वार्षिक वेतन-वृद्धि का हकदार होता है। उस संकल्प और बिहार सेवा संहिता के प्रविधान के आलोक में सरकारी सेवकों को पहली जनवरी या पहली जुलाई को वार्षिक वेतन-वृद्धि प्रदान की जाती है।

    खबरें और भी

    31 दिसंबर और 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के लिए पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई को वैचारिक वेतन-वृद्धि की अनुमान्यता की नीतिगत व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे।

    सुप्रीम कोर्ट में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु एक वैचारिक वेतन वृद्धि अनुमान्य किए जाने का निर्णय था। इन सब बिंदुओं पर विचार करते हुए वित्त विभाग ने नोशनल वेतन-वृद्धि देने का निर्णय लिया है।

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