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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 07, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar News: पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव, ADG की अगुवाई वाली कमेटी लेगी फैसला

    Updated: Sat, 07 Dec 2024 01:35 PM (IST)

    डीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो पुलिसकर्मियों की पो​स्टिंग पर मुहर लगाएगी। इससे पहले 8 साल की अवधि पूरी कर चुक ...और पढ़ें

    पुलिस में पदाधिकारियों और कर्मियों के पोस्टिंग के नियम में बदलाव
    पुलिस में पदाधिकारियों और कर्मियों के पोस्टिंग के नियम में बदलाव

    HighLights

    1. पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के नियम बदले
    2. अब 8 साल में नहीं होगा ट्रांसफर, कमेटी का हुआ गठन

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में अब पदाधिकारियों और कर्मियों की पोस्टिंग की नई व्यवस्था बनाई गई है। अब किसी भी पदाधिकारी या कर्मी के पदस्थापन पर मुहर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में बनी कमेटी लगाएगी। इस कमेटी में एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराद और मुख्यालय के डीआइजी (कार्मिक) को बतौर सदस्य रखा गया है।

    अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन

    डीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में बनी कमेटी स्थानांतरण या पदस्थापन की अनुशंसा वाले पदाधिकारियों और कर्मियों की योग्यता, दक्षता, विशेष प्रशिक्षण आदि को देखते हुए निर्णय लेगी। समिति 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। आइजी मुख्यालय ने इसके बारे में आदेश भी जारी किया है। इस पर डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है।

    8 साल पूरे होने पर स्थानांतरण

    दरअसल, बिहार पुलिस के आदेश संख्या-322/2022 के अनुसार, आठ वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कई पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों का स्थानांतरण अन्यत्र जिला कार्यालय इकाई में हो गया है। वर्तमान में इसका गंभीर प्रभाव कार्यालय एवं इकाइयों के कार्यों की गुणवत्ता, कार्य उत्पादकता एवं गतिशीलता पर पड़ रहा है। 

    दक्ष पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण होने से परेशानी

    पुलिस मुख्यालय के अनुसार, साइबर अपराध, आतंकवाद निरोधक दस्ता, आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष शाखा, एसटीएफ, डाग हैंडलर आदि में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त दक्ष पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण होने से काफी कठिनाइयों हो रही है।

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    उनका काम कोई और नहीं कर पाता। नए अधिकारी को भी काम सीखने में समय लग जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक काम प्रभावित होता है।

    इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस आदेश संख्या-322/2022 की कंडिका-4 में वर्णित प्रावधान को विशेष परिस्थिति व प्रशासनिक हित में शिथिल किया गया है।

    एडीजी मुख्यालय के माध्यम से डीजीपी के पास जाएंगी एसटीएफ की फाइलें

    पुलिस मुख्यालय ने एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के कामकाज से जुड़ी भी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। एडीजी मुख्यालय अब एसटीएफ को सौंपे गए कार्यों के त्वरित निष्पादन को लेकर अपना निर्देश एवं सुझाव देंगे। इसके साथ ही उसके कार्यों की मॉनिटरिंग भी करेंगे।

    इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, एसटीएफ की स्थापना संबंधी संचिकाओं को छोड़ कर अन्य सभी संचिकाएं एडीजी (मुख्यालय) के माध्यम से ही डीजीपी को भेजी जाएंगी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद अब एडीजी मुख्यालय के माध्यम से ही डीजीपी के पास एसटीएफ की फाइलें जाएंगी। 

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