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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar Govt Job Salary: नीतीश सरकार की बड़ी घोषणा, बिहार के सरकारी कर्मियों को इस त्‍योहार से पहले मिलेगी सैलरी

    By Jagran NewsEdited By: Prateek Jain
    Updated: Tue, 17 Oct 2023 06:17 PM (GMT+05:30)

    Bihar Government Employee Salary News बिहार सरकार के वित्‍त विभाग ने राज्‍य के सरकारी कर्मचारि‍यों को दशहरे से पहले वेतन देने का फैसला किया है। आदेश क ...और पढ़ें

    Bihar Govt Job Salary: नीतीश सरकार की बड़ी घोषणा, बिहार के सरकारी कर्मियों को इस त्‍योहार से पहले मिलेगी सैलरी
    Bihar Govt Job Salary: नीतीश सरकार की बड़ी घोषणा, बिहार के सरकारी कर्मियों को इस त्‍योहार से पहले मिलेगी सैलरी

    HighLights

    1. मार्च को छोड़कर शेष माह के लिए प्रभावी है यह व्यवस्था
    2. 24 अक्टूबर को है दशहरा, कल से शुरू हो जाएगा वेतन भुगतान

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार सरकार के वित्‍त विभाग ने राज्‍य के सरकारी कर्मचारि‍यों को दशहरे से पहले वेतन देने का फैसला किया है।

    आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के अराजपत्रित एवं राजपत्रित कर्मी जो निकासी स्थापना विपत्र से वेतन की निकासी करते हैं, उन्‍हें संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस (माह मार्च का वेतन छोड़कर) पर वेतन का भुगतान अनुमानित है।

    राज्‍य सरकार ने यह फैसला दुर्गा पूजा को ध्‍यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को माह अक्टूबर, 2023 के वेतन का भुगतान दिनांक 18.10.2023 से करने का निर्णय लिया है।

    समय से पहले इसलिए मिल रहा वेतन

    इसके लिए वित्‍त विभाग ने संबंधित विभागों को उक्त निर्णय के अनुपालन में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का माह अक्टूबर, 2023 के वेतन का भुगतान दिनांक 18.10.2023 से सुनिश्चित किये जाने के लिए अग्रेतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

    इस बार 15 अक्टूबर से नवरात्र का शुभारंभ हुआ है। 24 अक्टूबर को दशहरा है। दुर्गोत्सव के इन दस दिनों के दौरान आयोजन व खरीदारी का माहौल रहता है। ऐसे में सरकारी सेवकों को समय से पहले वेतन मिल रहा, ताकि आवश्यक खर्च के लिए उन्हें किसी तरह की समस्या न हो।

    नियमानुसार स्थापना विपत्र से वेतन का भुगतान संबंधित माह के अंतिम कार्य-दिवस को होना चाहिए। मार्च को छोड़कर शेष माह के लिए यही व्यवस्था प्रभावी है।

    हालांकि, अवसर विशेष पर सरकार समय-पूर्व भुगतान करती रही है। ऐसा कोषागार संहिता-2011 के नियम के तहत होता है। इस बार भी उसी नियम के तहत वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) लोकेश कुमार सिंह ने 18 अक्टूबर से वेतन भुगतान का निर्देश जारी किया है।

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