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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 31, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar BPSC शिक्षक नियुक्ति पर बड़ी खबर, अब Guest Teacher को मिलेगा इतने अंकों का वेटेज

    Updated: Fri, 31 May 2024 07:19 PM (IST)

    पटना उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में 29 मई 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या-22/2024 के तहत होने व ...और पढ़ें

    Bihar BPSC शिक्षक नियुक्ति पर बड़ी खबर, अब Guest Teacher को मिलेगा इतने अंकों का वेटेज
    Bihar BPSC शिक्षक नियुक्ति पर बड़ी खबर, अब Guest Teacher को मिलेगा इतने अंकों का वेटेज

    HighLights

    1. उच्च माध्यमिक अध्यापकों की नियुक्ति में अतिथि शिक्षकों को वेटेज
    2. प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक के वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक का वेटेज मिलेगा
    3. पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को दिया पत्र

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC Teacher Recruitment) से होने वाली प्लस-टू स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति में उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने राहत दी है। उन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक के वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक का वेटेज मिलेगा, लेकिन यह पटना उच्च न्यायालय में शिक्षा विभाग द्वारा दायर किये जाने वाले एलपीए के फलाफल से प्रभावित होगा।

    इससे संबंधित पत्र शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को दिया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश के विरुद्ध शिक्षा विभाग ने एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया है।

    पटना हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश

    यहां बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में 29 मई, 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या-22/2024 के तहत होने वाली उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति में अर्हताधारी अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक के वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक का वेटेज देने का आदेश पारित किया है।

    इस आदेश के मद्देनजर विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बीपीएससी के सचिव को पत्र देकर कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक 51 (25 जनवरी, 2018) के तहत सेवा में लिये निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने की कार्रवाई की जाए।

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    यह आदेश उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होगा। बहरहाल, अब आयोग द्वारा इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि राज्य में उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की संख्या तकरीबन चार हजार थी, जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च माध्यमिक अध्यापकों की नियुक्ति के बाद सेवामुक्त किये जा चुके हैं।

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