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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 27, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar News: परीक्षा समिति और BPSC को हलफनामा दायर करने का आदेश, 2 सप्ताह में देना होगा जवाब; पढ़ें पूरा मामला

    Updated: Thu, 27 Jun 2024 09:12 AM (IST)

    Bihar STET Exam Result 2024 संगीत विषय में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 (एसटीईटी) के परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट ...और पढ़ें

    BPSC- बिहार लोक सेवा आयोग (जागरण फोटो)
    BPSC- बिहार लोक सेवा आयोग (जागरण फोटो)

    HighLights

    1. संगीत विषय में एसटीईटी के परिणाम को रद्द करने के मामले में हाई कोर्ट का आदेश
    2. पटना हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
    3. संगीत विषय में 10 और 11 सितंबर 2023 को आयोजित की गई परीक्षा में प्रश्न गलत आए थे।

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: संगीत विषय में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2023 (एसटीईटी) के परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार स्कूल परीक्षा समिति (बीएसईबी) एवं बिहार लोकसेवा आयोग (बीपीएससी) को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।

    प्रश्नपत्र गलत होने की शिकायत

    न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने प्रतिमा कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएसईबी द्वारा विज्ञापन संख्या पी.आर.224/2023 के तहत संगीत विषय में दिनांक 10.09.23 एवं 11.09.23 को आयोजित की गई परीक्षा में कुल 16 प्रश्न या तो गलत थे या उनके संबंधित उत्तर गलत थे।

    वहीं उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा में कुल आठ प्रश्न या तो गलत थे या उनके उत्तर गलत थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जयवर्धन नारायण ने कोर्ट को बताया कि उपरोक्त एसटीईटी, 2023 में उपस्थित होने और अर्हता प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी मध्य, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र हो सकते हैं, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी।

    याचिका में की गई ये मांग

    Bihar News: याचिका द्वारा बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक (टीआरई-2) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 27/2023 को रद्द करने और विभिन्न विषयों और विभिन्न स्तरों और वर्ग के तहत स्कूल शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। इस मामले में बीएसईबी का पक्ष अधिवक्ता सत्यवीर भारती, राज्य सरकार का पक्ष प्रशांत प्रताप और बीपीएससी का प्रतिनिधित्व संजय पांडे ने रखा।

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