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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    BPSC Teacher Paper Leak : पेपर लीक मामले में कोर्ट का आदेश- रिमांड पर लिए जाए उज्जैन से गिरफ्तार पांच आरोपित

    Updated: Fri, 26 Apr 2024 07:50 AM (IST)

    BPSC Teacher Paper Leak मामले में उज्जैन से गिरफ्तार पांच आरोपितों को पुलिस रिमांड पर देने का आदेश मिला है। आर्थिक अपराध की विशेष अदालत की न्यायाधीश स ...और पढ़ें

    प्रश्नपत्र लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार पांच आरोपितों को पुलिस रिमांड पर देने का आदेश
    प्रश्नपत्र लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार पांच आरोपितों को पुलिस रिमांड पर देने का आदेश

    HighLights

    1. बिहार-झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी कर 266 लोगों को किया था गिरफ्तार
    2. विशेष अदालत ने दो दिनों के रिमांड का दिया आदेश

    जागरण संवाददाता, पटना। BPSC Teacher Paper Leak : बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध की विशेष अदालत की न्यायाधीश सारिका बहेलिया की अदालत ने उज्जैन से गिरफ्तार पांच आरोपितों को पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई को दो दिनों के लिए रिमांड पर देने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया है।

    रिमांड पर लिए जाएंगे आरोपित

    इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने अदालत में आवेदन देकर एक सप्ताह के लिए रिमांड पर देने का अनुरोध किया था।

    अदालत ने मामले में आरोपित उज्जैन से गिरफ्तार किए गए पांच सेटर शिवकुमार उर्फ डा. शिवकुमार, प्रदीप कुमार, बल्ली उर्फ संदीप, तेजस्वी कुमार और सौम्या कुमार को दो दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है।

    छापामारी कर 266 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी

    यह मामला बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने से संबंधित है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई पटना ने बिहार और झारखंड के विभिन्न जगहों पर कई दिनों तक छापामारी कर 266 लोगों को गिरफ्तार किया था।

    गिरफ्तार लोगों के पास से भारी मात्रा में प्रश्न पत्र एवं अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त करने का दावा किया गया है। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई ने 16 मार्च 2024 को थाना कांड संख्या 6/2024 दर्ज किया है।

    मामला आईपीसी की धारा 420,467,468,471,120 बी, 34 और बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 तथा 10 तथा इनफारमेशन टेक्नोलाजी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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