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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 05, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    BPSC शिक्षक नियुक्ति को लेकर आया नया अपडेट, सभी जिलों के DEO तक पहुंच गए नए दिशा-निर्देश

    Updated: Thu, 05 Sep 2024 01:47 PM (IST)

    Bihar Teacher Recruitment बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के बैकलाग पदों को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक नया अपडेट आ गया ...और पढ़ें

    Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर नया अपडेट आ गया है।
    Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर नया अपडेट आ गया है।

    HighLights

    1. तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद
    2. शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को दिया आवश्यक निर्देश

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के बैकलाग पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया।

    यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक अब्दुस सलाम अंसारी के हस्ताक्षर जारी हुआ।निर्देश के मुताबिक माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं से 12वीं कक्षा के बैकलाग पदों की गणना कर उसकी सूची जिलों से देने को कहा गया है, ताकि उन पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके।

    यह रिक्तियां तीसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति में शामिल की जाएंगी। निर्देश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि पहले एवं दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति की रिक्तियों को शामिल करते हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई करें।

    इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चौबीस घंटे का समय दिया गया है। रिपोर्ट तय फार्मेट में ईमेल पर मांगी गई है।

    निर्माण कार्य पर राशि खर्च नहीं करने पर होगी कार्रवाई

    राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य में ससमय राशि खर्च नहीं होने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

    शिक्षा विभाग ने बुधवार को निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों में अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण, मुख्य निर्माण, जीर्णोद्धार, मरम्मती, अपूर्ण कमरों का निर्माण, शौचालय निर्माण व मरम्मती, पेयजल आपूर्ति एवं आधारभूत संरचना के लिए दी गई राशि खर्च में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

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    इस मद में जिलों को 3012 करोड़ 85 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। विभाग ने इस राशि का विचलन नहीं करने की हिदायत भी दी है।

    इससे जिस मद में राशि दी गई है, उसी मद में खर्च की जाएगी। बिहार वित्त नियमावली, बिहार बजट नियमावली एवं वित्त विभाग के निर्देशों के अनुपालन की हिदायत भी दी गई है।

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