यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पटना में घर बनाना हुआ महंगा, कई लोगों के टूटे सपने; अब देनी पड़ेगी दस गुना से भी ज्यादा बिल्डिंग परमिट फीस
Patna News पटना में घर बनाना के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नए सिरे से बिल्डिंग परमिट फीस तय की है। फीस सिर ...और पढ़ें

HighLights
- 80 से 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर बिल्डिंग परमिट फीस देना होगा अन्य नगर निगम क्षेत्र में
- 60 से 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर भवन निर्माण शुल्क देना होगा नगर परिषद में मकान बनाने में
राज्य ब्यूरो, पटना : पटना समेत राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में घर बनाना अब और भी महंगा हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी शहरी निकायों के लिए नए सिरे से बिल्डिंग परमिट फीस (भवन अनुमति शुल्क) तय की है।
बिल्डिंग परमिट फीस में दस से पंद्रह गुना तक वृद्धि की गई है। विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। हर शहरी निकाय के लिए तीन श्रेणियों में शुल्क तय किया गया है।
नक्शे की स्वीकृति के समय ही प्रति वर्ग मीटर बिल्डिंग परमिट फीस ली जाएगी। एक जनवरी 2024 से शुल्क स्वत: 10 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।
पटना में मकान बनाना सबसे महंगा
पटना महानगर इलाके में घर बनाना सबसे महंगा होगा। यहां दो मंजिला तक भवन बनाने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तीन से पांच मंजिला भवन के लिए 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर और पांच मंजिला से ऊंचे भवनों के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा।

पटना महानगर कोर क्षेत्र के अंतर्गत पटना नगर निगम, दानापुर, फुलवारीशरीफ, मनेर, संपतचक जैसे इलाके आएंगे। पटना के अलावा अन्य नगर निगम वाले शहरों में दो मंजिला भवन तक 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तीन से पांच मंजिला तक 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर और पांच मंजिला से ऊंचे भवन के लिए 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा।
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नगर परिषद वाले शहरों में दो मंजिला भवन तक 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तीन से पांच मंजिला तक 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर और पांच मंजिला से ऊंचे भवन के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा।
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वहीं नगर परिषद वाले शहरों में दो मंजिला भवन तक 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तीन से पांच मंजिला तक 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर और पांच मंजिला से ऊंचे भवन के लिए 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा।