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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Anant Singh: जेल से दबंग अंदाज में बाहर निकले अनंत सिंह, पटना हाईकोर्ट ने पूर्व MLA को 2 मामलों में किया था बरी

    Updated: Fri, 16 Aug 2024 08:43 AM (IST)

    Anant Singh Released मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह शुक्रवार को पटना के बेउर जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद समर्थकों ने उनका स्वागत किया ...और पढ़ें

    जेल से बाहर निकले अनंत सिंह (जागरण)
    जेल से बाहर निकले अनंत सिंह (जागरण)

    HighLights

    1. मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा
    2. पटना हाईकोर्ट ने 2 मामलों में उन्हें बरी कर दिया
    3. जेल से बाहर निकलते ही अनंत सिंह का भव्य स्वागत

    संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। Bihar Politics: मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह शुक्रवार 16 अगस्त की सुबह 5 बजे पटना के बेउर जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र देखकर उनका स्वागत किया। एक-47 मामले सहित एक अन्य मामले में पूर्व विधायक बेउर जेल में बंद थे। जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय ने इन दोनों मामले में बरी कर दिया।

    सूत्र बताते हैं कि विधायक बाढ़ के बाद वह बड़हिया महारानी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद मोकामा में भोजन आदि के व्यवस्था है। उसके बाद वह अपने पैतृक गांव लदमा वापस आएंगे। इस मौके पर विधायक ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। सुबह से ही कार्यकर्ता सड़क पर खड़े होकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे।

    जेल से बाहर निकलकर बहुत बढ़िया लग रहा: अनंत सिंह

    जेल से बाहर निकलने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि अब बहुत बढ़िया लग रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि एक दिन उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि वह मानते हैं कि उन्हें फंसाया गया तो इसपर उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

    2 मामलों में पटना हाईकोर्ट ने किया था बरी

    पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को दो मामलों में बड़ी राहत दे दी थी। पहला मामला दिनांक 24.6.2015 को उनके मॉल रोड, पटना आवास से इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी से संबंधित है। जिसके तहत उन पर सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 दर्ज की गई थी।

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    इसके अलावा उनपर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। न्यायाधीश चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दायर दो मामलों में बरी कर दिया।

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