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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar IPS Rakesh Dubey: भोजपुर के पूर्व SP राकेश दुबे को बड़ी राहत, तीन साल बाद हटा सस्पेंशन

    Updated: Wed, 22 May 2024 08:09 PM (GMT+05:30)

    करीब पौने तीन साल बाद गृह विभाग ने राकेश दुबे को निलंबन मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा पर उन्हें इस अपेक्षा के सा ...और पढ़ें

    भोजपुर के पूर्व SP राकेश दुबे को बड़ी राहत, तीन साल बाद हटा सस्पेंशन
    भोजपुर के पूर्व SP राकेश दुबे को बड़ी राहत, तीन साल बाद हटा सस्पेंशन

    HighLights

    1. पौने तीन साल बाद निलंबनमुक्त हुए पूर्व एसपी राकेश दुबे
    2. दो वर्ष से अधिक निलंबन अवधि बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय से भी पत्राचार किया गया।
    3. मामले में संबंधित तथ्यों और परिस्थतियों पर संपूर्णता से विचार नहीं किया गया।

    राज्य ब्यूरो, पटना। IPS Rakesh Dubey News भोजपुर के पूर्व एसपी एवं आईपीएस अधिकारी राकेश दुबे को आखिरकार निलंबनमुक्त कर दिया गया है। बालू के अवैध खनन मामले में संलिप्तता एवं संदिग्ध आचरण के आरोप में उन्हें जुलाई, 2021 में निलंबन मुक्त किया गया था।

    करीब पौने तीन साल बाद गृह विभाग ने उन्हें निलंबन मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा पर उन्हें इस अपेक्षा के साथ निलंबन मुक्त किया गया है कि वे अपने विरुद्ध संचालित विभागीय एवं आपराधिक कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। उन्हें बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करने को कहा गया है।

    इस मामले में निलंबित हुए थे राकेश दुबे

    बालू के अवैध खनन मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की जांच रिपोर्ट के आधार पर जुलाई, 2021 में एसपी, डीएसपी, थानेदार तीन दर्जन पदाधिकारियों को निलंबित किया गया था, इसमें आइपीएस राकेश दुबे भी शामिल थे। उनपर बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन में अपने दायित्वों का निर्वहन न करने, इसमें संलग्न लोगों को मदद पहुंचाने, अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त रहने आदि के आरोप में कार्रवाई की गई थी।

    दो वर्ष से अधिक निलंबन अवधि बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय से भी पत्राचार किया गया। अंतिम बार इसी साल 12 जनवरी को राकेश दुबे की निलंबन अवधि 180 दिन बढ़ाते हुए 10 जुलाई तक की गई थी मगर न्यायाधिकरण के आदेश से फरवरी में इस निरस्तर कर दिया गया।

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    इसमें कहा गया कि मामले में संबंधित तथ्यों और परिस्थतियों पर संपूर्णता से विचार नहीं किया गया। इसके बाद निलंबन समीक्षा समिति ने न्यायाधिकरण के आदेशों में निहित भावना को देखते हुए आइपीएस अधिकारी राकेश दुबे को निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा की है।

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