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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    IAS Sanjeev Hans: ईडी को मिली आईएएस संजीव हंस की सात दिनों की रिमांड, जल्द शुरू होगी पूछताछ

    Updated: Wed, 23 Oct 2024 08:40 PM (IST)

    भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार आईएएस संजीव हंस को विशेष कोर्ट ने सात दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने जुलाई में पह ...और पढ़ें

    ED ने जुलाई में पहली बार संजीव हंस के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए छापा मारा था। फाइल फोटो
    ED ने जुलाई में पहली बार संजीव हंस के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए छापा मारा था। फाइल फोटो

    HighLights

    1. पूर्व विधायक गुलाब यादव के संबंध में कोर्ट का फैसला आज
    2. भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में हैं हंस व गुलाब

    राज्य ब्यूरो, पटना। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) को विशेष कोर्ट ने सात दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर देने का आदेश पारित किया है।

    कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिए हैं कि वे दो दिनों के अंदर संजीव हंस को अपनी रिमांड पर ले ले, जबकि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हंस के साथ फंसे राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव (Gulab Yadav) को रिमांड पर देने के संबंध में गुरुवार को सुनवाई होगी।

    ईडी ने जुलाई में मारा था पहला छापा

    प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई में पहली बार संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मामला दर्ज करते हुए छापा मारा था। इसके बाद इनके अन्य सहयोगियों यहां भी अलग-अलग समय में कई बार ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी के बाद बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने भी ईडी की अनुशंसा के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए अलग से हंस और गुलाब समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

    18 अक्टूबर को संजीव हंस और गुलाब यादव को किया अरेस्ट

    करीब चार महीने चली जांच और कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 18 अक्टूबर को संजीव हंस, गुलाब यादव व दो अन्य को पटना और दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कराने के बाद इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को 14 दिनों रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में मंगलवार को आवेदन किया था।

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    संजीव हंस 7 दिनों की रिमांड में

    मंगलवार को ईडी के वकील और हंस के वकील की दलील सुनने के बाद विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडी के विशेष न्यायाधीश सह जिला जज रुपेश देव की अदालत ने सात दिनों की रिमांड स्वीकृत की।

    बेउर जेल अधीक्षक को संजीव हंस को सात दिनों की रिमांड पर देने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि इस मामले में आरोपित राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की रिमांड पर कोर्ट गुरुवार 24 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

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