यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 02, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Lalu-Rabri Case: लालू-राबड़ी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत, आचार संहिता उल्लंघन का 14 वर्ष पुराना मामला रद्द
Bihar Latest Hindi News पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले ...और पढ़ें

HighLights
- 25 जनवरी को HC ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
- न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने क्वाशिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत दी।
- दोनों पर मतदान केंद्र के सौ मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने वाहन से जाने का लगा था आरोप।
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हवाईअड्डा थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए राहत दे दी है। यह मामला 14 वर्ष पुराना है।
न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने इनके द्वारा दायर क्वाशिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत दी। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी को हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
क्या है मामला
वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए राबड़ी देवी के साथ लालू प्रसाद एयरपोर्ट के समीप बनाए गए मतदान केंद्र पर गए। आरोप था कि वे मतदान केंद्र के सौ मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने वाहन से चले गए। उससे चुनावी अचार संहिता का उल्लंघन हुआ।
दोनों के विरुद्ध पटना हवाईअड्डा थाना में प्राथमिकी (190/2010) दर्ज की गई। हाई कोर्ट ने मामले का अवलोकन कर उनके विरुद्ध दायर प्राथमिकी को रद्द कर दिया। लालू-राबड़ी के वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरि, आशीष गिरि एवं प्रणव कुमार ने कोर्ट को बताया कि उनके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है।
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