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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Gas Subsidy से लेकर Income Tax Return तक... 31 दिसंबर तक निपटा लें ये 5 काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान

    Updated: Thu, 21 Dec 2023 09:04 PM (IST)

    सीए आशीष रोहतगी एवं सीए रश्मि गुप्ता बताती हैं कि केंद्र सरकार की ओर से आयकर व जीएसटी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव इस महीने निर्धारित है। इसके तहत क ...और पढ़ें

    31 दिसंबर तक निपटा लें ये 5 काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान (फोटो- जागरण)
    31 दिसंबर तक निपटा लें ये 5 काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान (फोटो- जागरण)

    HighLights

    1. म्यूचुअल फंड नॉमिनी के निर्धारण की भी है आखिरी तिथि
    2. एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाइसी कराने की भी है आखिरी तिथि
    3. 31 दिसंबर तक अंतिम रूप से भर सकेंगे आयकर, हो सकेगा जीएसटी का एनुअल रिटर्न दाखिल

    जागरण संवाददाता, पटना। 31 December 2023 Deadline वित्तीय एवं घरेलु प्रबंधन को लेकर दिसंबर कई मायने में महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप बेहतर रूप से आर्थिक व घरेलु प्रबंधन करना चाह रहे हैं तो यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 30 दिसंबर पांच चीजों के लिए अंतिम निर्धारित तिथि है। इस तिथि के बाद यह संभव नहीं होगा।

    इसके तहत बैंक लॉकर की सुविधा लेने वाले ग्राहकों के लिए 31 दिसंबर तक री-एग्रीमेंट की अंतिम तिथि निर्धारित है। इस तिथि के बाद लॉकर को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद ग्राहक को री-एग्रीमेंट कराने के बाद ही ऑपरेट करने की अनुमति होगी। इससे पूर्व वह इसे ऑपरेट नहीं कर सकेंगे।

    आयकर और जीएसटी के ये काम निपटा लें

    सीए आशीष रोहतगी एवं सीए रश्मि गुप्ता बताती हैं कि केंद्र सरकार की ओर से आयकर व जीएसटी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव इस महीने निर्धारित है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति का किसी कारण से निर्धारित तिथि पर आयकर रिटर्न नहीं फाइल हो सका है तो वह 31 दिसंबर तक इसे लेट फाइन के साथ भर सकते हैं।

    उन्होंने बताया कि इसके लिए 10 हजार रुपये तक लेट फाइन निर्धारित है। इसके अतिरिक्त जीएसटी के लिए भी वार्षिक रिटर्न दाखिल (Income Tax Return 31th December) करने की भी अंतिम तिथि दिसंबर तक निर्धारित है।

    म्यूचुअल फंड व रसोई गैस के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

    शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करने वाले ग्राहकों को 31 दिसंबर तक अपने डीमैट खाते से नामिनी को अनिवार्य रूप से जोड़ना है। ऐसा नहीं करने पर डीमैट एकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी पाने के लिए 31 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी (LPG Gas E-Kyc Subsidy) कराना अनिवार्य है। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी ग्राहकों को अपने एजेंसी में जाकर ई-केवाईसी कराने का अंतिम तिथि निर्धारित किया है।

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