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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 21, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar Politics: आरक्षण बचाने के लिए क्या है Nitish Kumar का प्लान? CM के करीबी मंत्री ने बता दी पूरी बात

    Updated: Fri, 21 Jun 2024 02:39 PM (IST)

    Bihar Reservation Act Patna High Court आरक्षण पर आए पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ...और पढ़ें

    पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार। (फाइल फोटो)
    पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Reservation Act Patna High Court : जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, उसे पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

    जदयू के वरिष्ठ नेता व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस संबंध में कहा कि सभी तरह के कानूनी विकल्प पर हम विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही।

    विजय चौधरी ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने का फैसला सरकार ने गरीबों के हित को ध्यान में रखकर किया था। हम चाहते हैं कि यह निर्णय बरकरार रहे।

    चौधरी ने कहा कि यह फैसला सोच-समझकर लिया गया था। जो पिछड़े हैं उन्हें मुख्यधारा में लाया जाना केंद्र में था। कई अन्य प्रदेशों में भी इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था है। बिहार में भी इसे लागू रहना चाहिए।

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    पटना हाईकोर्ट ने खारिज की संवैधानिक वैधता

    बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार को झटका देते हुए आरक्षण कानून में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार के इस कानून को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को स्वीकृति दे दी है।

    बिहार सरकार ने कितने फीसद बढ़ाया है आरक्षण?

    गौरतलब है कि आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिका में राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी, जिसमें एससी/एसटी और ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वहीं, सामान्य श्रेणी के लिए मात्र 35 फीसद पदों पर ही सरकारी सेवा में उपलब्धता होती, जिसमें ईडब्लूएस के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण भी शामिल है।

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