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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 29, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    बिहार पुलिस ने जारी किया नया आदेश, अपराधियों की बढ़ी परेशानी; हर दिन करना होगा ये काम

    By Prashant Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 29 Jun 2025 11:10 AM (IST)

    पटना में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने एक नया आदेश जारी किया है। हत्या और लूट जैसे गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों को अब हर दिन थाने में हाजि ...और पढ़ें

    पटना में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने एक नया आदेश जारी किया है। फाइल फोटो
    पटना में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी ने एक नया आदेश जारी किया है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. अपराधियों को रोजाना थाने में हाजिरी लगानी होगी |
    2. एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का सख्त आदेश |
    3. जमानतदारों पर भी पुलिस की कड़ी नजर |

    जागरण संवाददाता, पटना। हत्या, लूट जैसे संगीन अपराधों में शामिल पेशेवर अपराधियों को रविवार से रोजाना संबंधित थानों में हाजिरी लगानी होगी। अगर वे शहर में नहीं हैं, तो उन्हें वीडियो कॉल के जरिए हाजिरी लगानी होगी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सभी थानों को यह आदेश दिया है।

    थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में रहने वाले अपराधियों की सूची तैयार करने को कहा गया। साथ ही ऐसे अपराधियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया, जो उनके क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ दूसरे थानों में मामले दर्ज हैं।

    हाल ही में जमानत पर बाहर आए करीब 90 फीसदी अपराधियों को हाजिरी लगाने से संबंधित नोटिस दिया गया है। जो नहीं मिले, उनसे उनके परिजनों से संपर्क करने को कहा गया। एसएसपी ने कहा कि थाना प्रभारियों को रोजाना यह बताना होगा कि उन्होंने कितने अपराधियों की हाजिरी लगाई है। वर्ष 2023 से अब तक संगीन मामलों में जेल जा चुके अपराधियों की सूची तैयार की गई है।

    सूची में थानावार अपराधियों का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, जीविका का तरीका आदि भी शामिल किया गया है। सूची में उनके जमानतदारों और करीबी रिश्तेदारों के नाम भी दर्ज हैं। एसएसपी ने साफ कहा है कि जो अपराधी जेल से छूटने के बाद लापता हैं, उनके जमानतदारों और करीबी रिश्तेदारों के घर नियमित रूप से छापेमारी की जाए।

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    जमानतदारों के नाम और पते का भी सत्यापन किया जाए। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर अपराधी की जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाए और जमानतदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए।