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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 30, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Patna News: पटना के 3 फेमस बिल्डर होंगे गिरफ्तार, ग्राहकों के साथ कर रहे थे चालबाजी; एक्शन में पुलिस

    Updated: Thu, 30 Jan 2025 12:46 PM (GMT+05:30)

    पटना के तीन बिल्डरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इन लोगों पर ग्राहकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब र ...और पढ़ें

    पटना के फेमस बिल्डर पर गिरफ्तारी वारंट (जागरण फोटो)
    पटना के फेमस बिल्डर पर गिरफ्तारी वारंट (जागरण फोटो)

    HighLights

    1. पटना के तीन फेमस बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
    2. ग्राहकों के साथ चालबाजी करने का लगा है आरोप

    राज्य ब्यूरो, पटना। Patna News: ग्राहकों को राशि न लौटाने वाले तीन बिल्डरों के विरुद्ध बिहार रेरा ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इनमें घर लक्ष्मी बिल्डकान, आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन और पाटलीग्राम बिल्डर्स शामिल हैं। बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की अदालत ने इन बिल्डरों के विरुद्ध दायर वाद मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

    यह आदेश बिल्डरों से लगभग 21 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए दिया गया है, जिसे तीन पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है।

    पढ़िए क्या है पूरा मामला

    बिहार रेरा के अनुसार, गोपाल स्वरूप रवि ने घर लक्ष्मी बिल्डकान के खिलाफ 3.5 लाख रुपये की वापसी के लिए मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पहले प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका निपटारा मार्च 2023 में उक्त राशि की वापसी के आदेश के साथ किया गया था। जब बिल्डर ने प्राधिकरण के आदेश का सम्मान नहीं किया, तो शिकायतकर्ता ने जनवरी 2024 में इजराय वाद दायर किया।

    इसी तरह आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन के मामले में सुरेश नारायण सिंह नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्राधिकरण ने शिकायत पर 10 लाख रुपये की वापसी के आदेश के साथ जनवरी 2024 में मामले का निपटारा कर दिया था, मगर बिल्डर के द्वारा आदेश का सम्मान न करने पर जून, 2024 में इजराय वाद दायर किया गया था।

    तीसरा मामला पाटलीग्राम बिल्डर्स से संबंधित है, जिसके खिलाफ दिनेश कुमार ने मामला दर्ज कराया था। प्राधिकरण ने 7.84 लाख रुपये की वापसी के लिए अगस्त 2023 में उनकी शिकायत का निपटारा कर दिया था, लेकिन प्रमोटर द्वारा आदेश का सम्मान करने में विफल रहने पर सितंबर 2024 में इजराय वाद दायर किया गया।

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    रेरा का क्या काम होता है?

    • रेरा के पास रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण करने का अधिकार है।
    • यह घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने में मदद करता है।
    • रेरा के पास निर्माण कंपनियों का पंजीकरण करने का अधिकार है।
    • रेरा के पास घर खरीदारों की शिकायतों का निवारण करने की शक्ति है।
    • यह घर खरीदारों को न्याय दिलाने में मदद करता है।
    • रेरा के पास रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों का पालन करने की शक्ति है।
    • यह रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद करता है।
    • रेरा घर खरीदारों को सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।

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