बिहार में पंचायत चुनाव कब, हाई कोर्ट ने सरकार और आयोग से मांगा जवाब
बिहार में पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ...और पढ़ें

पटना हाई कोर्ट
HighLights
पटना हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव समय पर कराने की याचिका दायर।
हाई कोर्ट ने सरकार और निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब।
याचिकाकर्ताओं ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव की मांग की।
विधि संवाददाता, पटना। बिहार में पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। न्यायाधीश ए. अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने मोहन प्रसाद चौरसिया एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाबी हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम और अवनीश ने कहा कि समय पर चुनाव नहीं कराए जाने से क्षुब्ध होकर हाई कोर्ट का रुख किया गया है।
उनका कहना था कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायत संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।
बाढ़ के कारण चुनाव में देरी का दिया जा रहा हवाला
अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बाढ़ की स्थिति का हवाला देकर सरकार और निर्वाचन आयोग समय पर पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में अनावश्यक विलंब नहीं किया जा सकता।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव टालने से संवैधानिक व्यवस्था प्रभावित होगी।
याचिका में पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने अब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से उनका पक्ष स्पष्ट करने को कहा है।
