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खान सर पर FIR को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब, गिरफ्तारी पर रोक

Published: Wed, 10 Jun 2026 05:05 PM (IST)

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षाविद् फैजल खान (खान सर) के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर राज्य सरकार से ...और पढ़ें

खान सर

खान सर

HighLights

  1. पटना हाईकोर्ट ने खान सर के खिलाफ FIR पर जवाब मांगा।

  2. राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश।

  3. खान सर की गिरफ्तारी पर पटना सिविल कोर्ट ने लगाई रोक।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने चर्चित शिक्षाविद् फैजल खान (खान सर) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर झा की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कदमकुआं थाना कांड संख्या से संबंधित प्राथमिकी को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5 जून को दर्ज हुई थी प्राथमिकी

यह प्राथमिकी 5 जून 2026 को पटना के कदमकुआं थाने में फैजल खान उर्फ खान सर और उनके सुरक्षा गार्ड के विरुद्ध दर्ज की गई थी।

एफआईआर में हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

कोचिंग संस्थान के पास हुई थी झड़प

मामले के अनुसार, 2 जून 2026 को खान सर के कोचिंग संस्थान के समीप हुई झड़प के दौरान उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा कथित रूप से गोली चलाने की घटना सामने आई थी।

इसी घटना को आधार बनाकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और आगे की कार्रवाई शुरू की थी।

याचिका में एफआईआर को बताया गया कानून का दुरुपयोग

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से प्राथमिकी को कानून के दुरुपयोग का मामला बताते हुए इसे रद्द करने का अनुरोध किया गया।

वहीं, अदालत ने राज्य सरकार को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक

उल्लेखनीय है कि इस मामले में पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।

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