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    जमीन विवाद मामले में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को पटना हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

    Updated: Wed, 13 May 2026 05:35 PM (IST)

    पटना हाई कोर्ट ने राजद विधायक ओसामा शहाब को जमीन विवाद और रंगदारी के एक आपराधिक मामले में बड़ी राहत दी है, उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। ...और पढ़ें

    जमीन विवाद मामले में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को पटना हाई कोर्ट से राहत

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    विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने जमीन विवाद और रंगदारी से जुड़े एक आपराधिक मामले में राजद विधायक ओसामा शहाब को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

    न्यायाधीश अजीत कुमार की एकलपीठ ने ओसामा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग की है। मामले में सिवान के महादेवा थाना कांड संख्या 73/26 दर्ज है।

    जमीन पर कब्जा करने की कोशिश

    शिकायतकर्ता डॉ. सुधा सिंह ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 में खरीदी गई जमीन पर ओसामा शहाब और उनके सहयोगियों ने जबरन कब्जा करने, निर्माण कार्य रुकवाने तथा मारपीट करने की कोशिश की।

    प्राथमिकी में फरहान, शब्बीर समेत अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता नरेश दीक्षित और अधिवक्ता श्रुति सिंह ने पक्ष रखा।

    'मामले को आपराधिक रंग दिया'

    बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामला पूरी तरह सिविल प्रकृति का है, जिसे दबाव बनाने के उद्देश्य से आपराधिक रंग दिया गया है।

    बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि प्राथमिकी में ओसामा शहाब के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा 30-35 अज्ञात लोगों का सामान्य उल्लेख किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि सिवान के सत्र न्यायाधीश ने 28 अप्रैल 2026 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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