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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 31, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    पटना के रेलवे स्टेशनों पर धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर; जानें क्यों लिया गया ये फैसला?

    Updated: Wed, 31 Jan 2024 06:03 PM (IST)

    सदर अनुमंडलाधिकारी न्यायालय से जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक लोको पायलट के पद पर भर्ती के लिए निकाली गई रिक्तियों को बढ़ाने की मांग को लेकर रेलवे ...और पढ़ें

    पटना के रेलवे स्टेशनों पर धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर; जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
    पटना के रेलवे स्टेशनों पर धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर; जानें क्यों लिया गया ये फैसला?

    जागरण संवाददाता, पटना। Patna Section 144 रेलवे में सहायक लोको पायलट की रिक्तियों की संख्या बढ़ाने को लेकर चल रहे परीक्षार्थियों के आंदोलन को देखते हुए पटना सदर एवं सिटी अनुमंडल क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह अगले पांच दिनों तक प्रभावी रहेगा। वहीं पटना सिटी में इसका समय तय नहीं किया गया है।

    सदर एसडीओ श्रीकांत कुण्डलिक खांडेकर एवं पटना सिटी एसडीओ गुंजन सिंह ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है।

    सदर अनुमंडलाधिकारी न्यायालय से जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक लोको पायलट के पद पर भर्ती के लिए निकाली गई रिक्तियों को बढ़ाने की मांग को लेकर रेलवे परीक्षाओं की तैयारी में लगे युवा कई दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे आमजन को काफी कठिनाई हो रही है।

    व्यापक धरना-प्रदर्शन की योजना

    इंटरनेट मीडिया और अन्य समाचार चैनलों से पता चला है कि आगामी दिनों में वे व्यापक धरना-प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। ट्रेनों में आग लगाने, तोड़-फोड़ से सरकारी संपत्तियों को क्षति एवं गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। इसको देखते हुए सदर अनुमंडल के सभी रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, रेलवे ट्रैक एवं अन्य स्थलों पर निषेधाज्ञा लागू की जाती है।

    इस दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी जमावड़ा, प्रदर्शन, बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह पांच फरवरी तक प्रभावी रहेगा। वहीं सिटी एसडीओ ने अपने आदेश में कहा है कि टेलीग्राम और वाट्सएप के माध्यम से कई स्थानों पर हिंसक एवं उग्र प्रदर्शन के लिए संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। इससे जानमाल की क्षति एवं आमजन अस्त-व्यस्त होने की प्रबल आशंका है।

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    इसको देखते हुए भादवि की धारा 144 के तहत पटना सिटी अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश वैवाहिक, शैक्षणिक तथा व्यवसायिक कार्यक्रम एवं धार्मिक अनुष्ठान पर लागू नहीं होगा। पटना सिटी अनुमंडल में निषेधाज्ञा का आदेश 31 जनवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

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