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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Patna News: बिना मार्का वाली बोतल की फैक्ट्री पर छापा, भारतीय मानक ब्यूरो की पटना ब्रांच ने लिया एक्शन

    Updated: Thu, 01 May 2025 02:43 PM (IST)

    पटना के संपतचक में बिना लाइसेंस के चल रही पानी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। भारतीय मानक ब्यूरो ने ISI मार्क के दुरुपयोग के आरोप में क ...और पढ़ें

    बिना मार्का वाली बोतल की फैक्ट्री पर छापा, भारतीय मानक ब्यूरो की पटना ब्रांच ने लिया एक्शन
    बिना मार्का वाली बोतल की फैक्ट्री पर छापा, भारतीय मानक ब्यूरो की पटना ब्रांच ने लिया एक्शन

    HighLights

    1. बिना लाइसेंस ISI मार्क वाली फैक्ट्री पर छापा
    2. भारी मात्रा में नकली पानी की बोतलें जब्त
    3. BIS अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय मानक ब्यूरो की पटना शाखा कार्यालय ने सूचना के आधार पर राजधानी के संपतचक में बिना लाइसेंस लिए चल रहे पैकेज्ड पेय जल का निर्माण फैक्ट्री पर छापेमारी की।

    इस आधार पर पटना शाखा कार्यालय के वैज्ञानिक ई.निदेशक और प्रमुख चंद्रकेश सिंह द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता का गठन किया गया और तलाशी एवं जब्ती अभियान के लिए बुधवार को दस्ता भेजा गया।

    भारतीय मानक ब्यूरो के छापेमारी दस्ता ने एसएसपी पटना और सोनपुर, गोपालपुर थाना के सहयोग से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मेसर्स – कृष्णा इंटरप्राईजेज, सम्पतचक, थाना – सोनपुर गोपालपुर, पटना को भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करते हुए पाया गया।

    क्या-क्या बरामद हुआ?

    छापेमारी के दौरान उपरोक्त फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित नकली आईएसआई मार्क पैकेज्ड पेय जल पाया गया। जिसको छापेमारी दल ने जब्त और सील किया एवं सबूत के तौर पर रखा।

    उपरोक्त फैक्ट्री में 500 एमएल की 1176 बोतलें एवं 1000 एमएल की 1560 बोतलें की पैकिंग में आईएसआई मार्क के साथ बड़ी मात्रा में पेयजल की बोतलें और लेबल भी बरामद हुए।

    कितनी सजा मिलेगी?

    भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के नियमों के तहत आईएसआई मार्क के दुरुपयोग पाए जाने पर तथा कोर्ट से सत्यापन होने पर कम से कम रु. 2,00000 रुपये का जुर्माना तथा उत्पादनकर्ता को दो वर्ष की सजा या दोनों दिया जा सकता है। उक्त फर्म के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

    पटना शाखा कार्यालय के प्रमुख ने निर्णय लिया है कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रखेगा। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि कोई भी आईएसआई मार्क प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी जांच बीआइएस केयर एप के माध्यम से जरूर कर लें।

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