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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 25, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jharkhand Election 2024: बालू कारोबारी सुभाष यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका, नहीं लड़ सकेगा झारखंड विधानसभा चुनाव

    Updated: Fri, 25 Oct 2024 10:49 AM (IST)

    Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024 पटना हाईकोर्ट ने बालू कारोबारी सुभाष प्रसाद यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने की ...और पढ़ें

    पटना हाईकोर्ट ने सुभाष यादव की बढ़ाई मुश्किलें (जागरण)
    पटना हाईकोर्ट ने सुभाष यादव की बढ़ाई मुश्किलें (जागरण)

    HighLights

    1. बालू कारोबारी सुभाष प्रसाद यादव नहीं लड़ पाएंगे झारखंड में चुनाव
    2. पटना हाईकोर्ट ने कोडरमा से नामांकन करने वाली याचिका की खारिज

    जागरण संवाददाता, पटना।  पटना हाई कोर्ट ने जेल में बंद बालू कारोबारी सुभाष प्रसाद यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए गए 22 अक्टूबर को पारित आदेश को वापस ले लिया। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने गुरुवार को सुभाष प्रसाद यादव की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई कि ईडी को बगैर पक्षकार बनाए ही याचिका दायर की गई है।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि दिनांक 22.10.2024 का आदेश आवश्यक पक्ष अर्थात ईडी को सुने बिना पारित किया गया है, इसलिए आदेश वापस लिया जाता है।” उल्लेखनीय है कि सुभाष कोडरमा में राजद के घोषित प्रत्याशी हैं।

    कोर्ट ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से किसी अन्य कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि 22 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करने का आदेश पुलिस प्रशासन को दिया था।

    ईडी ने हाईकोर्ट में दी दलील

    साथ ही बेउर आदर्श जेल से निर्वाची अधिकारी के पास ले जाने और वापस लाने में हुई पूरा खर्च आवेदक से वसूलने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट में अर्जी दायर कर इस आदेश में बदलाव के लिए गुहार की थी। मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी एवं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदक ईडी केस में गिरफ्तार हैं और इस केस में बगैर ईडी को पक्षकार बनाए कोर्ट से आदेश ले लिया गया है।

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    वही आवेदक की ओर से इसका विरोध किया गया कहा गया कि भले ही ईडी ने आवेदक को गिरफ्तार किया है, लेकिन मौजूदा समय में वे न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में ईडी को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है। तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने ने अपने पूर्व के आदेश को वापस लेते हुए ईडी को प्रतिवादी बनाने का आदेश आवेदक के अधिवक्ता को दी। इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय वाईवी गिरि ऐवं सूरज समदर्शी ने रखा।

    2019 चुनाव में कोडरमा का परिणाम

    कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में BJP वापसी करने में सफल रही थी। यहां से भाजपा प्रत्याशी नीरा यादव ने राजद उम्मीदवार अमिताभ कुमार को हराया था। तीसरे स्थान पर आजसू प्रत्याशी शालिनी गुप्ता रही थीं । डॉ. नीरा यादव 1650 मतों के अंतर से यहां दूसरी बार भाजपा का परचम लहराने में कामयाब रहीं। भाजपा को 63282 वोट मिले, जबकि राजद प्रत्याशी अमिताभ कुमार को 61632 और आजसू की शालिनी गुप्ता 44572 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थीं।

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