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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 27, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Lalu Yadav को Supreme Court से राहत, चारा घोटाला में CBI की याचिका पर नोटिस जारी करने से किया इनकार

    By Aditi ChoudharyEdited By: Aditi Choudhary
    Updated: Mon, 27 Mar 2023 04:03 PM (IST)

    चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नोटिस जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए इससे ...और पढ़ें

    Lalu Yadav को Supreme Court से राहत, चारा घोटाला में CBI की याचिका पर नोटिस जारी करने से किया इनकार
    Lalu Yadav को Supreme Court से राहत, चारा घोटाला में CBI की याचिका पर नोटिस जारी करने से किया इनकार

    पटना, जागरण डिजिटल डेस्क। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को नोटिस जारी करने को लेकर सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसी तरह का मामला पहले से लंबित है। 

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत देने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को लंबित मामले के साथ जोड़ दिया, जिसमें उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और अधिवक्ता रजत नायर ने मामले में नोटिस जारी करने की मांग की, लेकिन न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह पहले से लंबित मामलों के साथ इसकी सुनवाई करेंगे और फिर से नोटिस जारी करने को इच्छुक नहीं है।

    बता दें कि सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 22 अप्रैल 2022 को लालू यादव को जमानत देने के फैसले को चुनौती दी है। चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 74 वर्षीय लालू खराब स्वास्थ्य के कारण वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।

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    डोरंडा कोषागार मामाले में सीबीआई ने सुनाई पांच साल की सजा

    मालूम हो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन से जुड़े पांचवें चारा घोटाले के मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पांच साल की जेल की सजा सुनाई और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। यादव को सीबीआई अदालत ने पिछले साल 15 फरवरी को दोषी ठहराया था। चारा घोटाला मामले में 21 फरवरी को उन्हें पांच साल कैद और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

    देवघर कोषागार मामले में आधी सजा काट चुके हैं लालू

    12 जुलाई, 2019 को झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित चारा घोटाले के मामले में यादव को इस आधार पर जमानत दे दी थी कि उन्होंने साढ़े तीन साल की जेल की आधी सजा काट ली है। लालू यादव को झारखंड के डोरंडा, देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से पैसे निकालने से जुड़े पांच चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया है। खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत पर रिहा होने से पहले दिसंबर 2017 से लालू रांची में जेल में थे।