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Rohtas News: दहेज हत्या में पति, देवर को 10 और सास को 7 साल की सजा; 23 साल बाद आया फैसला

Published: Thu, 18 Dec 2025 05:01 PM (IST)

सासाराम में जिला जज द्वितीय बृजेंद्र कुमार राय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति और देवर को ...और पढ़ें

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HighLights

  1. दहेज हत्या में पति, देवर को 10 साल की सजा

  2. सास को 7 साल की सजा सुनाई गई

  3. 2002 में दहेज के लिए हुई थी सारिका की हत्या

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिला जज द्वितीय बृजेंद्र कुमार राय की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या में दोषी पाए मृतका के पति व देवर को 10-10 वर्ष तथा सास को सात साल की सजा सुनाई है।

सजा पाने वालों में सासाराम नगर थाना क्षेत्र के सिविल लाइन्स निवासी पति अरविंद कुमार सिंह, देवर जय बिंद कुमार सिंह तथा सास लीलावती उर्फ कलावती देवी शामिल हैं। इनपर 23 वर्ष पूर्व सारिका देवी की दहेज के लिए हत्या करने का आरोप है।

अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तीनों अभियुक्तों पर सासाराम नगर थाना में 26 दिसंबर 2002 को प्राथमिकी हुई थी। मामले का ट्रायल जिला जज दो के कोर्ट में चल रहा था।

बताया कि डेहरी नगर थाना क्षेत्र की धनटोलिया निर्मला कुंवर निवासी धनटोलिया, डेहरी की पुत्री सारिका देवी की शादी सिविल लाइन्स सासाराम के अरविंद कुमार सिंह के साथ नौ मार्च 2002 को हुई थी।

शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए सारिका को हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे। इसी क्रम में सारिका के ऊपर केरोसिन डाल आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से जल गई। इलाज के दौरान सदर अस्पताल, सासाराम में उसकी मौत हो गई थी।

इस मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी। कोर्ट ने अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

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