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कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर रोहतास में थाना प्रभारी पर लगा 500 रुपये जुर्माना, भविष्य के लिए दी चेतावनी

Published: Thu, 07 May 2026 02:14 PM (IST)

जगदीशपुर थाना प्रभारी को न्यायालय के आदेश का समय पर पालन न करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।

HighLights

  1. थाना प्रभारी पर 500 रुपये का जुर्माना लगा।

  2. न्यायालय के आदेश का पालन न करने का मामला।

  3. भविष्य में सतर्क रहने की सख्त हिदायत मिली।

जागरण संवाददाता, सासाराम। जगदीशपुर थाना प्रभारी के द्वारा न्यायालय के आदेश का समय पर अनुपालन न करने के मामले में थाना प्रभारी जगदीशपुर को अदालत ने 500 रुपये की लागत अदा करने का निर्देश दिया है। साथ ही भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है।

न्यायालय में पेश होकर थाना प्रभारी जगदीशपुर ने बताया कि आदेश का पालन जानबूझकर नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि वह अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्त होने के कारण अनुपालन नहीं कर पाए।

थाना प्रभारी ने अपने कृत्य के लिए खेद जताते हुए 500 रुपये लागत देने की इच्छा जताई और पूर्व में आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर के खिलाफ पारित आदेशों को वापस लेने का अनुरोध किया।

न्यायालय ने थाना प्रभारी के पश्चाताप और मामले की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उदार रुख अपनाया। अदालत को बताया गया कि देनदार रमेश कुमार की मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट पहले ही जिलाधिकारी भोजपुर, आरा को प्राप्त हो चुकी है।

इसके बाद अदालत ने थाना प्रभारी को जिला विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास, सासाराम में 500 रुपये लागत जमा करने का आदेश दिया।

साथ ही 04.05.2026 का आदेश और वर्तमान आदेश आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर, आरा को तामील कराने को कहा। न्यायालय ने थाना प्रभारी को भविष्य में कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पूरी सावधानी बरतने की हिदायत भी दी।

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