यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बिहार में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को देगा होगा संपत्ति का ब्योरा, डेडलाइन को लेकर आ गया नया आदेश
बिहार सरकार के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को 5 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण जिला प्रशासन को जमा करना होगा। इसमें अखिल भारतीय सेवा के अधि ...और पढ़ें

HighLights
- सभी विभाग को पांच जनवरी तक कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश
- संपत्ति विवरणी समर्पित करने पर ही कर्मियों को मिलेगा फरवरी का वेतन
संवादसूत्र, सहरसा। सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशानुसार सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को पांच जनवरी तक कर्मियों की सूची तथा 31 जनवरी चल- अचल संपत्ति का विवरणी जिला प्रशासन को समर्पित करनी होगी।
अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों व राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केंद्रीय सिविल सेवा अथवा अन्य किसी सेवा के पदाधिकारियों और कर्मियों एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि पर भी यह आदेश लागू है।
आदेशानुसार समूह ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के पदाधिकारियों एवं कर्मियों से 31 दिसंबर 2024 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
योजना बनाकर कार्य पूरा करने का निर्देश
- डीएम ने विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर इस वर्ष इस कार्य को ससमय सफलीभूत करने हेतु अभी से कार्य योजना बनाकर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।
- पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिलान्तर्गत इस कार्य हेतु अपर समाहर्ता गठित कोषांग के नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं।
- आदेशानुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार समूह ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची विहित प्रपत्र में पंजीकृत कराने हेतु पांच जनवरी को आरटीपीएस कोषांग, सहरसा को उपलब्ध कराएंगे। दस जनवरी तक इस सूची को साफ्टवेयर में प्रविष्टि किया जाएगा।
हस्तलिखित एवं मैनुअल टाइप डाटा स्वीकार नहीं
सूची के अनुरूप 31 जनवरी 2025 तक शत प्रतिशत कर्मियों के चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में आरटीपीएस कोषांग को उपलब्ध कराना होगा।
सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की त्रुटिरहित विवरणी को शत्- प्रतिशत स्कैन हस्ताक्षरित प्रति 28 फरवरी तक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पार्षद आदि कार्यालय जो कोषागार से संबद्ध नहीं है।
इसके कर्मियों की सूची भी कार्यालय वार तैयार कर गत वर्ष की भांति कंप्यूटर में पंजीकृत कराने हेतु जिला आरटीपीएस कोषांग को उपलब्ध कराना होगा। पदाधिकारियों एवं कर्मियों की कंप्यूटराइज्ड कापी सूची एक्सेल फार्मेट में मांग की गई है।
चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में एवं सीडी, पेन ड्राइव सहित साफ्ट कापी (पीडीएफ- 150 डीपीआई में) एवं हार्ड कापी (स्कैन कापी) भी उपलब्ध कराना होगा। कहा गया कि हस्तलिखित एवं मैनुअल टाइप डाटा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।