यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Pappu Yadav: पप्पू यादव चुनाव से पहले जाएंगे जेल? कोर्ट से मिला एक और झटका, 33 साल पुराने मामले में आया नया मोड़
Pappu Yadav पूर्व सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ गई हैं। पहले सड़क जाम के मामले में उनकी कोर्ट से अपील खारिज हुई अब 33 साल पुराने केस म ...और पढ़ें

HighLights
- पूर्व सांसद को उनके विरुद्ध लगाये गए जज ने आरोपों को पढ़कर सुनाया
- पप्पू यादव ने अपने विरुद्ध लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया
जागरण संवाददाता, सहरसा। Bihar Political News In Hindi घर में घुसकर लूटपाट एवं आगजनी करने के आरोपों को लेकर दर्ज 33 वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुविर कुमार ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) के विरुद्ध आरोप का गठन किया।
न्यायालय में न्यायाधीश ने पूर्व सांसद को उनके विरुद्ध लगाये गए आरोपों को पढ़कर सुनाया और उनसे इस बारे में पूछताछ की। पप्पू यादव ने अपने विरुद्ध लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और विचारण की मांग की। इस मामले में न्यायालय ने गवाहों को समन जारी करने का आदेश दिया है।
पूर्व सांसद के विरुद्ध साल 1991 में दर्ज हुआ था मामला
पूर्व सांसद के विरुद्ध यह मामला वर्ष 1991 में आनंद किशोर सिंह द्वारा सौर बाजार थाना में दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा मामले में न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। निम्न न्यायालय ने मुकदमा के सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण 2023 में अभिलेख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेज दिया।
जिला जज के आदेश पर मुकदमे को विचारण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय में भेजा गया है।
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