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रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, काउंटर टिकट पर अब मिलेगा 45 पैसे में 10 लाख का यात्रा बीमा कवर

Published: Tue, 27 Oct 2026 09:19 PM (GMT+05:30)

रेलवे ने अब काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी ऑनलाइन टिकटों की तरह वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) शुरू की है।

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, काउंटर टिकट पर अब मिलेगा 45 पैसे में 10 लाख का यात्रा बीमा कवर (AI Generated Image)

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, काउंटर टिकट पर अब मिलेगा 45 पैसे में 10 लाख का यात्रा बीमा कवर (AI Generated Image)

HighLights

  1. काउंटर टिकट पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना शुरू।

  2. मात्र 45 पैसे प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का कवर।

  3. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे बोर्ड का फैसला।

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। रेलवे स्टेशन काउंटरों से कन्फर्म या रिजर्व टिकट खरीदने वाले यात्रियों को अब ऑनलाइन टिकट की तरह ही 'ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम' (ओटीआईएस) की सुविधा मिलेगी। इस आशय की जानकारी समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने एक ई-फोटो रिलीज जारी कर दी है।

दरअसल, रेलवे बोर्ड का यह फैसला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राधा यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर के आदेश के बाद आया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए रेलवे बोर्ड ने 27 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें पीआरएस काउंटरों पर भी इस ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम को लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह सुविधा 27 अक्टूबर से सभी ज़ोनल रेलवे में शुरू हो जाएगी।

शनिवार को जारी आदेश में रेलवे बोर्ड ने सभी ज़ोनल रेलवे को रिजर्वेशन काउंटरों पर इस स्कीम को लागू करने के लिए ज़रूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया है।

अब काउंटर से टिकट खरीदते समय यात्री महज 45 पैसे का अतिरिक्त प्रीमियम देकर इस इंश्योरेंस को चुन सकते हैं।

रेल दुर्घटना या किसी अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मौत या पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर यह स्कीम 10 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये और अस्पताल के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक का सुरक्षा कवर देगी।

रेलवे बोर्ड के अनुसार, यह इंश्योरेंस पूरी तरह से वैकल्पिक (ऑप्शनल) होगा। टिकट बुक करते समय रिजर्वेशन स्टाफ को यात्रियों को इस सुविधा के बारे में जानकारी देनी होगी।

प्रीमियम की राशि टिकट के किराए के साथ ही ली जाएगी और इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी यात्रियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आईआरसीटीसी ई-टिकट इंश्योरेंस पर लागू होने वाले मौजूदा नियम और शर्तें ही रिजर्वेशन काउंटरों से खरीदे गए टिकटों पर लागू होंगी।

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