बिहार में नए राशन कार्ड के लिए विशेष अभियान, 13 अगस्त तक फटाफट करें ऑनलाइन अप्लाई
बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी अंतिम तिथि 13 अगस्त है। ...और पढ़ें

सुपौल में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू (AI Generated Image)

समय कम है?
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जागरण संवाददाता, सुपौल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विभागीय निर्देशानुसार, 13 अगस्त तक पूरे राज्य में विशेष कैंप मोड में आवेदन लिए जाएंगे। इस दौरान पात्र परिवार जन सेवा केंद्र, आरटीपीएस काउंटर अथवा अन्य अधिकृत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सदर ओम प्रकाश ओमपुरी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य राज्य के किसी भी पात्र गरीब परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने देना है। जिन पात्र परिवारों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना है अथवा नए परिवार के रूप में पात्र हैं, वे निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिले को इस विशेष अभियान के दौरान 29,299 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन लगभग 977 राशन कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। राज्य एवं जिला प्रशासन अभियान की नियमित निगरानी करेगा, ताकि निर्धारित अवधि में लक्ष्य पूरा किया जा सके।
उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल के अनुसार जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 19,91,782 लाभार्थी आच्छादित हैं। वर्तमान में जिले में 5,42,335 राशन कार्ड संचालित हैं। सदर प्रखंड में पहले 86 हजार से अधिक राशन कार्ड थे, जिनमें विभिन्न कारणों से करीब 4,500 राशन कार्ड रद किए जा चुके हैं।
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उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद विभागीय स्तर पर ऑनलाइन एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पात्रता की जांच पूरी होने पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा तथा लाभार्थी का नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जोड़ दिया जाएगा।
इसके बाद लाभुक अपने निर्धारित उचित मूल्य की दुकान से सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आवेदन भरते समय किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत न करें। गलत सूचना पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी बिचौलिये के झांसे में न आएं और केवल जन सेवा केंद्र, आरटीपीएस काउंटर अथवा अधिकृत आनलाइन माध्यम से ही आवेदन कराएं।
उन्होंने बताया कि आवेदन भरते समय आधार संख्या, बैंक खाते का विवरण एवं मोबाइल नंबर सही दर्ज करना आवश्यक है, ताकि सत्यापन एवं भविष्य में मिलने वाली सरकारी सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
आवेदन की स्थिति विभागीय पोर्टल अथवा प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। किसी प्रकार की तकनीकी या दस्तावेज संबंधी समस्या होने पर आवेदक सीधे प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
कौन-से दस्तावेज लगेंगे?
आवेदन के साथ परिवार के मुखिया एवं सभी सदस्यों का आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया का पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र (लागू होने पर) सहित अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
यदि किसी सदस्य का नाम पहले से किसी अन्य राशन कार्ड में दर्ज है, तो आवेदन से पूर्व उसका नाम संबंधित राशन कार्ड से हटाना अनिवार्य होगा।