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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 10, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    West Champaran: पत्नी की हत्या के मामले में सीआरपीएफ जवान दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा

    By Vinod Rao Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 10 Jul 2025 03:46 PM (IST)

    जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने पश्चिम चंपारण के सीआरपीएफ जवान इस्माइल अंसारी को पत्नी निकहत परवीन की हत्या का दोषी पाया है। शुक्रवार को सज ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।
    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

     जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बंद सीआरपीएफ जवान इस्माइल अंसारी को गुरुवार को जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। शुक्रवार को उसे सजा सुनाई जा सकती है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इस केस का ट्रायल चल रहा था।

    अभियोजन की ओर से जितेंद्र भारती ने साक्ष्य के दौरान कोर्ट को बताया कि घटना के बाद मृतका निकहत परवीन का शव उसके बेडरूम में पड़ा था। गले में रस्सी का दाग था। सीने पर चढ़कर दबा देने से तीन से सात तक रिब्स की हड्डी टूट गई और उससे होने वाले ब्लीडिंग से उसकी सांस रुकने से उसकी मौत हो गई थी।

    गले के निशान को डाक्टरों ने पोस्टमार्टम इन नेचर माना। जबकि कोर्ट में आकर निकहत की मां और उसके पिता जो कांड के सूचक थे, समेत अधिकतर गवाह ने हत्या करने से इन्कार कर दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आदित्य गिरि ने कहा कि जिस पर हत्या का आरोप है। वह सीआरपीएफ का जवान है। जो पिछले एक साल से जेल में बंद है।