यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 05, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
अगर कर लिया ये काम तो Loan लेने वाले की मौत के बाद कर्ज हो जाएगा माफ
Bank Loan Waived Off आज के समय में हमें पैसों की जरूरत होती है तो हमें सबसे पहला ध्यान लोन (Loan) का आता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर लोन लेने वा ...और पढ़ें

HighLights
- हमें पैसों की जरूरत होती है तो सबसे पहला ध्यान लोन (Loan) का आता है।
- लोन लेते समय लोन धारक को कोई गारंटी जरूर देनी होती है।
- अनसिक्योर्ड लोन में गारंटी की जरूरत नहीं होती है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एक दौर था जब पैसों की जरूरत पड़ने पर हमें रिश्तेदारों से उधार मांगना पड़ता था फिर सामान गिरवी रखना पड़ता था। वहीं, वर्तमान में हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
आज के समय में हमें पैसों की जरूरत होती है तो सबसे पहला ध्यान लोन (Loan) का आता है। हमें घर बनाना है या फिर कार खरीदना है तो हमें इन सब के लिए अलग से लोन ले सकते हैं। बैंक या वित्तीय संस्थान हमें होम लोन (Home Loan), पर्सनल लोन (Personal Loan), कार लोन (Car Loan), एजुकेशन लोन (Education Loan) की तरह अन्य प्रकार के लोन देता है।
लेकिन, कभी आपने सोचा है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब लोन की राशि किसे देनी पड़ेगी। कई लोगों का मानना है कि अगर लोन धारक की मृत्यु हो जाती है तब बैंक लोन को माफ कर देती है।
आइए, जानते हैं कि बैंक लोन को कब माफ करती है?
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कैसे माफ होता है लोन
लोन लेते समय लोन धारक को कोई गारंटी जरूर देनी होती है। वहीं, कई लोन में गारंटर का होना भी जरूरी होता है। ऐसे में अगर किसी स्थिति में लोन धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक लोन धारक के उत्तराधिकारी से या उसके परिवार से लोन की राशि लेते हैं।
लोन धारक के उत्तराधिकारी से या उसके परिवार के पास एक तरीका होता है जिसकी मदद से उनको लोन नहीं चुकाना पड़ता है। अगर लोन धारक ने लोन लेते समय लोन का इंश्योरेंस (Loan Insurance) किया है तब लोन माफ हो सकता है। लोन धारक की मृत्यु के बाद बैंक इंश्योरेंस (Insurance) के प्रीमियम से बकाया राशि वसूलता है। ऐसे में लोन की राशि परिवार के सदस्य को चुकाना नहीं पड़ता है।
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अगर लोन धारक ने क्रेडिट कार्ड लोन (Credit Card Loan) या पर्सनल लोन लिया है तब बैंक परिवार से लोन की राशि नहीं वसूल सकता है। दरअसल, इस तरह के लोन अनसिक्योर्ड लोन (Unsecured Loan) में आते हैं। इस लोन की भरपाई बैंक खुद करता है। बैंक लोन को एनपीए (NPA) में घोषित करता है।
