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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 19, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Rupees 2000 Note: कब तक चलेंगे 2000 के नोट, बदलने के क्या होंगे नियम; कब है आखिरी तारीख

    By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth Priyadarshi
    Updated: Fri, 19 May 2023 10:01 PM (IST)

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को घोषणा की कि 2000 के नोट चलन से वापस लिए जा रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह उसकी स्वच्छ नो ...और पढ़ें

    2000 Rupees Note: Check How And Where To Exchange These Bank Notes Deadline
    2000 Rupees Note: Check How And Where To Exchange These Bank Notes Deadline

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 2000 Ka Note: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को घोषणा की कि 2,000 के नोट चलन से वापस लिए जा रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह उसकी "स्वच्छ नोट नीति" के तहत किया जा रहा है।

    आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 के नोट की छपाई शुरू की थी। आइए जानते हैं कि इन करेंसी नोट को आप कैसे बदलवा सकते हैं?

    क्या 2000 के नोट पूरी तरह बंद होंगे?

    आरबीआई ने अपनी विज्ञप्ति ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा। इसका मतलब है कि ये नोट फिलहाल पूरी तरह बंद नहीं होंगे। कर्ज चुकाने के लिए पेश किए जाने पर इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। बैंक ने कहा है कि ये नोट धीरे-धीरे चलन से हटाए जायेंगे। बैंक ने इसके लिए समय सीमा की भी घोषणा की है।

    कब तक बदले जा सकेंगे नोट?

    आरबीआई ने लोगों से 30 सितंबर तक बदलने के लिए कहा है। 2,000 रुपये के नोटों को बदलने का काम 23 मई को शुरू होगा। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे इसके लिए व्यवस्था बना लें। 2,000 के नोट बदलने की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी।

    एक बार में कितने नोट बदलवा सकेंगे?

    एक्सचेंज किए जा सकने वाले 2,000 के बैंक नोटों पर आरबीआई ने कैपिंग लगाई है। आरबीआई की विज्ञप्ति के अनुसार, लोग एक बार में 20000 रुपये की सीमा तक विनिमय कर सकते हैं। जिन इलाकों में बैंक नहीं हैं या बैंक की शाखा नहीं है, वहां फिलहाल 4000 रुपये मूल्य के ही नोट बदलवाए जा सकते हैं।

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    क्या नोट बदलने के लिए आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा?

    जल्द बंद होने वाली करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए किसी व्यक्ति का बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है। आप किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20000 की सीमा तक के नोट बदलवा सकते हैं।

    आरबीआई ने स्पष्ट किया कि एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को कोई फीस या जुर्माना नहीं देना होगा। इसके अलावा, बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर व्यवस्था बनाएं।