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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 08, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Pan Card: किसी काम का है या बेकार हो चुका है आपका पैन कार्ड? एक आसान ट्रिक से खुल जाएगा सस्पेंस

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Sat, 08 Jul 2023 08:00 PM (IST)

    अगर आप ने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो सकता है। ऐसी भी हो सकता है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव रहे। आपका पै ...और पढ़ें

    check pan is operative through 26AS form
    check pan is operative through 26AS form

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आधार और पैन को लिंक करना की आखिरी तिथि अब खत्म हो चुकी है। आपके पास 30 जून 2023 तक का ही समय था। अभी तक सरकार ने इसको बढ़ाने की कोई सूचना नहीं दी है। अगर आपने अभी तक आपना पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है। आप इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको कई परेशानी का सामना करना होगा।

    आप अभी भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आप ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर सकते हैं। इस महीने आईटीआर फाइल करने की भी आखिरी तारीख है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।

    आपको पैन लिंक करने से पहले ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपका पैन कार्ड चालू है या नहीं। इसके लिए आप फॉर्म 26 एएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसका क्या तरीका है?

    कैसे चेक करें आपका पैन कार्ड चालू तो नहीं है

    • आपको सबसे पहले आयकर पोर्टल पर लॉग इन करना है।
    • इसके बाद आपको ई फाइल टैब पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पर सिलेक्ट करें
    • यहां पर आपको 26 एएस के फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इधर आपको डिस्केलमर पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।
    • आप टैक्स क्रेडिट देखें और आगे के लिए क्लिक करें।
    • यहां आप देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या फिर डिएक्टिव

    अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो आप 1,000 रुपये का शुल्क देने के बाद फिर से अपना पैन कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास केवल जुलाई तक का ही समय है।

    कैसे जांचें कि पैन वैध है या अवैध?

    • आप ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं।
    • यहां आप पैन कार्ड को वेरीफाई करें।
    • इसके लिए आपको अपना पैन, पूरा नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आप आगे के लिए क्लिक करें।
    • अब आपके रजिस्टर फोन नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दर्ज करें। अब आपको मान्य पर क्लिक करना है।

    पैन निष्क्रिय होने पर क्या होगा

    अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको टीडीएस और टीसीएस के उच्च दरों पर काटा जाएगा। इसके अलावा आपको रिफंड पर ज्यादा ब्याज देना होगा।

     

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