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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 30, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    ITR Filing: अब तक छह करोड़ से ज्यादा आइटीआर हुए दाखिल, 70 प्रतिशत लोगों ने चुना New Tax Regime

    Updated: Tue, 30 Jul 2024 06:02 PM (IST)

    2023-24 में अर्जित आय के लिए लगभग 6 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं। 70 प्रतिशत लोगों ने नए टैक्स रिजीम के हिसाब से ITR दाखिल किया है। बजट मे ...और पढ़ें

    अब तक छह करोड़ से ज्यादा लोगों ने आइटीआर फाइल किया है।
    अब तक छह करोड़ से ज्यादा लोगों ने आइटीआर फाइल किया है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने मंगलवार को कहा कि 2023-24 में अर्जित आय के लिए लगभग 6 करोड़ आयकर रिटर्न(ITR) दाखिल किए गए हैं। इनमें से 70 प्रतिशत लोगों ने नए टैक्स रिजीम के हिसाब से ITR दाखिल किया है।

    पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बजट के बाद के सत्र को संबोधित करते हुए, मल्होत्रा ​​​​ने कहा कि इस बात को लेकर आशंकाएं थीं कि क्या लोग सरलीकृत कर व्यवस्था में शिफ्ट होंगे।

    मल्होत्रा ​​​​ने कहा-

    पिछले साल के लिए लगभग 6 करोड़ दाखिल किए गए और 70 प्रतिशत नई आयकर व्यवस्था के तहत हैं। पूरा कदम सरलता की ओर है, जिसका अंतिम उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना है।

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    FY 2022-23 के लिए दाखिल हुए 8.61 करोड़ ITR

    बजट में घोषित व्यापक आयकर समीक्षा के पीछे का विचार कर कानून को सरल बनाना है। मल्होत्रा ​​​​ने कहा कि हम एक मसौदा लेकर आएंगे और फिर सुझाव मांगेंगे।

    ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम

    वर्तमान में भारत में दो व्यक्तिगत आयकर व्यवस्थाएं हैं। पुरानी आयकर व्यवस्था में कर की दरें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, लेकिन करदाता कई छूट और कटौतियों का दावा कर सकते हैं। हालांकि, नई कर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं, लेकिन कटौतियां भी कम हैं।

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