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    AC और स्लीपर का ट्रेन टिकट किया कैंसिल तो कितना कटेगा चार्ज, रिफंड के रूप में मिलेंगे सिर्फ इतने रुपये

    Updated: Tue, 20 Jan 2026 06:19 PM (GMT+05:30)

    Train Ticket Cancelation Charge: ट्रेन टिकट रद्द करने पर रिफंड राशि आपकी यात्रा श्रेणी और रद्दीकरण के समय पर निर्भर करती है। 48 घंटे से अधिक पहले रद्द ...और पढ़ें

    AC और स्लीपर का ट्रेन टिकट किया कैंसिल तो कितना कटेगा चार्ज, रिफंड के रूप में मिलेंगे सिर्फ इतने रुपये

    AC और स्लीपर का ट्रेन टिकट किया कैंसिल तो कितना कटेगा चार्ज, रिफंड के रूप में मिलेंगे सिर्फ इतने रुपये

    HighLights

    1. रद्दीकरण शुल्क श्रेणी और समय पर निर्भर करता है

    2. 48 घंटे पहले रद्द करने पर निश्चित शुल्क कटता है

    3. चार्ट बनने के बाद ई-टिकट रद्द नहीं होते

    नई दिल्ली। Train Ticket Cancelation Charge: आज के समय में ट्रेन से करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। इनमें से कोई AC,कोई स्लीपर तो कोई जनरल डिब्बे से सफर करता है। यात्रा करने से पहले हम लोग ट्रेन की टिकट कर लेते हैं। टिकट होने पर आप निश्चिंत होकर यात्रा करते हैं।

    कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण हम यात्रा नहीं करते या कर पाते तो ऐसी स्थिति में ट्रेन का टिकट कैंसिल पर रेलवे रिफंड देता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जब आप ट्रेन का ऐसी या फिर स्लीपर टिकट कैंसिल (Train Ticket Cancelation Charge) करते हैं तो कितना रिफंड मिलता है।

    ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कितना मिलेगा रिफंड?

    इंडियन रेलवे के AC स्लीपर कैंसिलेशन चार्ज इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कब टिकट कैंसिल करते हैं। यानी ट्रेवल डेट से कितना पहले आप टिकट कैंसिल करते हैं उसी के हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा।

    अगर ट्रेन के तय समय से 48 घंटे से ज्यादा पहले कन्फर्म टिकट कैंसिल किया जाता है, तो AC फर्स्ट क्लास/एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240/- रुपये, AC 2 टियर/फर्स्ट क्लास के लिए 200/- रुपये, AC 3 टियर/AC चेयर कार/AC 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए 120/- रुपये और सेकंड क्लास के लिए 60/- रुपये। कैंसलेशन चार्ज प्रति यात्री हैं।

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    अगर कन्फर्म टिकट ट्रेन के तय समय से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक कैंसिल किया जाता है, तो कैंसलेशन चार्ज किराए का 25% होगा, जो ऊपर बताए गए क्लॉज में न्यूनतम फ्लैट रेट के अधीन है।

    ट्रेन के तय समय से 12 घंटे से कम और चार घंटे पहले तक या चार्ट बनने तक, जो भी पहले हो, किराए का 50% काटा जाएगा, जो न्यूनतम कैंसलेशन चार्ज के अधीन है। ध्यान दें कि चार्ट बनने का समय ट्रेन के ओरिजिन स्टेशन या पिछले चार्ट बनने वाले स्टेशन से चार्ट बनने का समय है।

    चार्ट बनने के बाद क्या कैंसिल कर सकते हैं E-Ticket?

    चार्ट बनने के बाद ई-टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों के लिए ऑनलाइन TDR फाइलिंग का इस्तेमाल करें और IRCTC द्वारा दी गई ट्रैकिंग सर्विस के जरिए रिफंड केस का स्टेटस ट्रैक करें।

    Source- IRCTC

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