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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 23, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    जल्द ही म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में जोड़े अपना Nominee, 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा मौका; चूक जाने पर होगा भारी नुकसान

    Updated: Sat, 23 Dec 2023 10:11 AM (IST)

    SEBI ने 31 दिसंबर 2023 से पहले डीमैट अकाउंट होल्डर है या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को नामांकन को जमा करें या नामांकन से बाहर निकलने विकल् ...और पढ़ें

    म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में जोड़े अपना Nominee, नहीं तो हो सकती है समस्या
    म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में जोड़े अपना Nominee, नहीं तो हो सकती है समस्या

    HighLights

    1. डीमैट अकाउंट है या म्यूचुअल फंड निवेशकों को SEBI ने हिदायत दी।
    2. इन्हें अपने अकाउंट में 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी जोड़ ले या नामाकंन से बाहर होना होगा।
    3. निर्देशों का पालन नहीं करने पर वे अपने अकाउंट से पैसे निकालने में सक्षम नही होंगे।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस डेडलाइन के बारे में जान लें। वरना आपको आने वाले समय में काफी समस्याएं हो सकती है।

    सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने ऐसे लोगों को हिदायत दी है कि वो अपने अकाउंट में 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी जोड़ ले या नामाकंन से बाहर हो जाए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपने अकाउंट से पैसे निकालने में सक्षम नही होंगे। अगर आपने अपना नामांकन पहले ही जमा कर दिया है, तो आपको इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है।

    निर्देशों का करें पालन

    • SEBI ने कहा है कि लोगों को निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा एक्सपर्ट का मानना है कि लोगों के यह समझना जरूरी है कि यह कदम महत्वपूर्ण है।
    • बता दें कि यह कोई रैगुलेटरी प्रोसेस नही हैं, मगर यह इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी दुर्घटना या आपातकालिन स्थिति में नॉमिनी अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे।

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    क्या होगा परिणाम

    • अगर आप समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
    • बता दें कि नामाकंन में हिस्सा ना लेते की स्थिति में सेबी आपके म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट से निकासी को रोक देगा।
    • इसके चलते आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। साथ ही अपने डीमैट खाते से ट्रेडिंग भी नहीं कर सकेंगे।
    • अगर आपने पहले ही ये बदलाव कर लिया है तो बता दें कि आपको इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है।
    • ये प्रोसेस बहुत आसान और ऑनलाइन उपलब्ध है। इंवेस्टर्स नॉमिनेशन फॉर्म भर कर और अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को इसे देकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

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