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    RBI का बड़ा एलान, अब दो दिन के बजाय बैंकों से कुछ घंटों में क्लियर होंगे चेक; जानें कब से लागू होगा नियम?

    Updated: Wed, 13 Aug 2025 09:33 PM (IST)

    4 अक्टूबर से बैंक में जमा किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर चेक क्लियर हो जाएगा। RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ...और पढ़ें

    RBI का बड़ा एलान, अब दो दिन के बजाय बैंकों से कुछ घंटों में ही क्लियर होगा चेक।
    RBI का बड़ा एलान, अब दो दिन के बजाय बैंकों से कुछ घंटों में ही क्लियर होगा चेक।

    नई दिल्ली| Check Clearance New Rule : चार अक्टूबर से बैंक में जमा किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर चेक क्लियर हो जाएगा। RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आन रियलाइजेशन में परिवर्तित करने का एलान किया। इससे बैंक में चेक क्लियर होने की अवधि दो दिन से घटकर केवल कुछ ही घंटे रह जाएगी। 

    RBI की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण चार अक्टूबर, 2025 से तीन जनवरी, 2026 के बीच लागू होगा, जबकि दूसरा चरण तीन जनवरी के बाद से लागू होगा।आरबीआइ ने नए सिस्टम के काम करने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें केवल एक प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम चार बजे तक पेश करना होगा।

    इसके तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजना होगा। इसके बाद क्लियरिंग हाउस उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा। इसके बाद उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम सात बजे तक का समय होगा।

    इसमें राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी देनी होगी। यहां बड़ी बात यह है कि हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' होगा, जिस समय तक टिप्पणी देनी आवश्यक है। 

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    RBI ने बताया कि कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आन रियलाइजेशन के पहले चरण में सभी बैंक के लिए चेक के क्लियर करने का 'आइटम एक्सपायरी टाइम' शाम सात बजे निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय तक अगर बैंक अपनी टिप्पणी नहीं देते हैं तो चेक को स्वीकृत माना जाएगा और निपटान के लिए शामिल कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में यह घटकर तीन घंटे का रह जाएगा। 

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    तीन घंटे में क्लियर होगा आपका चेक

    इसका मतलब यह है कि बैंक को चेक पेश होने के तीन घंटे के अंदर उसे क्लियर करना होगा। उदाहरण देते हुए RBI ने कहा कि आहर्ता बैंकों द्वारा सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच प्राप्त चेकों की पुष्टि उन्हें दोपहर 2:00 बजे (सुबह 11:00 बजे से 3 घंटे) तक सकारात्मक या नकारात्मक रूप से करनी होगी।

    जिन चेकों की पुष्टि आहर्ता बैंक द्वारा निर्धारित तीन घंटों में नहीं की जाती है, उन्हें दोपहर 2:00 बजे स्वीकृत माना जाएगा और निपटान के लिए शामिल किया जाएगा। 

    RBI ने आगे कहा कि निपटान पूरा होने पर, क्लियरिंग हाउस सकारात्मक और नकारात्मक पुष्टियों की जानकारी प्रस्तुतकर्ता बैंक को जारी करेगा। प्रस्तुतकर्ता बैंक इसे संसाधित करेगा और ग्राहकों को तुरंत भुगतान जारी करेगा।