यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 04, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Data Protection Bill में Startups के लिए हो सकता है छूट का प्रावधान, संसद के बजट सत्र से उम्मीद
Data Protection Bill आने वाले बजट सत्र में पेश हो सकता है। सरकार ने इस बिल में डाटा चोरी के खिलाफ कड़े प्रावधान किए हैं। वहीं सरकार इस बिल के कुछ नियम ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल (Digital Personal Data Protection bill - DPDP) में अपने व्यापार की शुरुआत कर रहे स्टार्टअप्स (Early Stage Startups) को कुछ नियमों में छूट देने पर विचार कर रही है। ये जानकारी सूत्रों की ओर से दी गई है।
सरकार की ओर से इस पर विचार किए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि नियमों का पालन करने के कारण इनोवेशन देश से बाहर ना जाए। हालांकि यह छूट स्टार्टअप्स को एक निश्चित समय के लिए ही होगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कुछ स्टार्टअप्स जिन्हें अपने उत्पादों को विकसित करने के लिए डाटा मॉडलिंग आदि की आवश्यकता होती हैं, उन्होंने निश्चित समय के लिए छूट दी जा सकती है। डीपीडीपी बिल में केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित डाटा फिडुशियरी और डाटा प्रोसेसिंग संस्थाओं को ही डाटा कलेक्शन, डाटा शेयरिंग और डाटा प्रोसेसिंग की इजाजत दी गई है।

डाटा चोरी होने पर लगेगा 500 करोड़ तक का जुर्माना
पिछले हफ्ते केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल में डाटा चोरी होने पर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी को छूट नहीं दी जाएगी। अगर किसी कंपनी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल में 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव दिया गया है।
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प्रस्तावित बिल में आईटी एक्ट से किसी व्यक्ति का डाटा चोरी होने पर मुआवजे के प्रावधान को भी हटा दिया गया है। सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया है कि वह नहीं चाहते हैं कि लोग इस बिल का गलत उपयोग करें।
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बजट सेशन में आ सकता है बिल
17 दिसंबर तक इस बिल के ड्राफ्ट पर आम लोग राय दे सकते हैं, जिसके बाद आने वाले बजट सत्र में इसे पेश किया जा सकता है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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